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नियत समय अवधि में 12 आवेदनों की सूचना न देने पर सूचना आयोग ने थानेदार पर लगाया 65 हजार से अधिक का जुर्माना

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By NPG News

दुर्ग 4 जुलाई 2022। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नियत समय अवधि में सूचना उपलब्ध न करवाने पर मोहन नगर दुर्ग के तत्कालीन थाना प्रभारी पर सूचना आयोग ने जुर्माना थोपा है। एक ही आवेदक के द्वारा 12 आवेदन सूचना के अधिकार के तहत लगाए गए थे। पर उनकी जानकारी निर्धारित अवधि में नही दी गई। जिसके कारण थाना प्रभारी पर 65 हजार 400 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग के मोहन नगर थाना में सन 2019 में नरेश पटेल थाना प्रभारी के साथ ही सूचना अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। दुर्ग निवासी गुलाब चंद सोनवानी ने सूचना के अधिकार के तहत 12 आवेदन लगा कर थाने मे पदस्थ लोकसेवकों के नाम व पदनाम,सूचना के अधिकार के तहत निर्धारित सूचना पंजी, थाना मोहन नगर को आवंटित वाहन की जानकारी,हथियार लाइसेंस धारकों की जानकारी, पुलिस द्वारा एकत्रित की गई किरायेदारों की जानकारी मांगी थी। पर थाना प्रभारी ने जानकारी निर्धारित अवधि में नही दी थी।

गुलाब चंद सोनवानी ने राज्य सूचना आयोग में इसकी अपील की थी। जिस पर फैसला सुनाते हुए राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी ने तत्कालीन थाना प्रभारी व जनसूचना अधिकारी नरेश पटेल के ऊपर सभी 12 प्रकरणों में अलग अलग जुर्माना अधिरोपित किया। थाना प्रभारी नरेश पटेल पर कुल 65 हजार चार सौ रुपये जुर्माना लगाया गया है। एसपी दुर्ग को अपने आदेश की कापी भेज कर थाना प्रभारी के वेतन से कटौती कर शासकीय खजाने में जमा करने के निर्देश दिये गए हैं। नरेश पटेल वर्तमान में दुर्ग के पुलगांव थाना प्रभारी है।

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