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IAS Puja Singhal: आईएएस पूजा सिंघल को 28 महीने बाद ईडी कोर्ट से मिली जमानत, पढ़िये किस आधार पर मिली राहत...

IAS Puja Singhal: झारखंड कैडर की आईएएस अफसर पूजा सिंघल को ईडी कोर्ट से राहत मिली है। जमानत मिलने के बाद वे 28 महीने बाद जेल से बाहर आएंगी।

IAS Puja Singhal: आईएएस पूजा सिंघल को 28 महीने बाद ईडी कोर्ट से मिली जमानत, पढ़िये किस आधार पर मिली राहत...
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By Gopal Rao

IAS Puja Singhal: रांची। झारखंड की ब्यूरोक्रेसी के लिए एक बड़ी खबर है। करोड़ों के मनरेगा घोटाले में जेल में बंद आईएएस पूजा सिंघल को ईडी कोर्ट से जमानत मिल गई है। ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। ईडी की टीम ने पहले उनके घर पर छापा मारा था। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

6 मई 2022 को झारखंड के खूंटी जिला में मनरेगा में बड़ा घोटाला उजागर हुआ था। ईडी ने इस मामले में केस रजिस्टर्ड करते हुए आईएएस अफसर पूजा सिंघल और उनके करीबियों के लगभग एक दर्जन ठिकानों पर छापा मारा था. उनके सीए सुमन सिंह के ठिकाने से ईडी की छापेमारी में 19 करोड़ से ज्यादा कैश मिला था.

रांची कोर्ट ने आज दो-दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत देने का आदेश दे दिया। कोर्ट के आदेश के अनुसार पूजा सिंघल को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना होगा।

28 महीने से जेल

आईएएस पूजा सिंघल पिछले 28 महीने से जेल में थी। इस दौरान उनकी बेटी की तबियत के ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट से एक महीने के लिए जमानत मिली थी। लेकिन, उस दौरान उन्हें दिल्ली से बाहर नहीं जाने का आदेश दिया गया था। इसके बाद वे फिर जेल चली गई थीं।

जानकारों का कहना है कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को नए कानून का लाभ मिला है. बताते हैं, बीएनएस की धारा 479 के तहत अगर कोई आरोपी किसी मामले में लंबे समय से जेल में बंद है और उसकी न्यायिक हिरासत की अवधि उस मामले में दी जाने वाली सजा का वन थर्ड है तो जमानत दी जा सकती है.

Gopal Rao

गोपाल राव रायपुर में ग्रेजुएशन करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। विभिन्न मीडिया संस्थानों में डेस्क रिपोर्टिंग करने के बाद पिछले 8 सालों से NPG.NEWS से जुड़े हुए हैं। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं।

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