Unified Pension Scheme: आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के लिए यूपीएस लागू, जाने कब तक भर सकेंगे फॉर्म
Unified Pension Scheme: हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों के लिए जरुरी खबर है. हिमाचल प्रदेश के अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को यूपीएस पेंशन योजना(UPS Pension Scheme) का लाभ मिलेगा.

Unified Pension Scheme
Unified Pension Scheme: हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों के लिए जरुरी खबर है. हिमाचल प्रदेश के अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को यूपीएस पेंशन योजना(UPS Pension Scheme) का लाभ मिलेगा. हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के लिए यूपीएस लागू कर दिया है.
हिमाचल प्रदेश में यूपीएस लागू
हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने सोमवार को यूपीएस पेंशन योजना(UPS Pension Scheme) को लेकर नोटिस जारी किया है. हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और आईएफएस अधिकारियों के लिए को यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी है. सभी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों से न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में जाने के लिए विकल्प मांगे गए हैं. जिसके लिए 30 जून तक का समय दिया गया है.
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार की ओर से जारी निर्देशों और पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस को लागू करने का फैसला लिया गया है. यूपीएस के तहत नियोक्ता और कर्मचारी का योगदान मूल वेतन जमा महंगाई भत्ता (डीए) का 10 फीसदी होगा.
30 जून तक कर सकेंगे आवेदन
वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों को एनपीएस मिलता है. ऐसे में जो अधिकारी एक अप्रैल 2025 तक सेवा में हैं और अभी एनपीएस में हैं वो फॉर्म-ए2 जमा कर यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं. जिसकी अंतिम तिथि 30 जून 2025 तक है. इसके अलावा नव नियुक्त अधिकारी अपने एनपीएस नामांकन के समय केवाईसी और बैंक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-ए1 जमा कर सीधे यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं. इच्छुक अधिकारी फॉर्म की तीन प्रतियों को कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करेंगे. आवेदन की जांच के बाद इसे जिला कोषाधिकारी को भेजा जायेगा. जहाँ से अंतिम मंजूरी और पंजीकरण के बाद आवेदन को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को भेजा जाएगा.
बता दें, भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने के निर्देश जारी किए थे. जिसे पहले से कई राज्यों में किया जा चूका है. वहीँ अब हिमाचल सरकार ने भी राज्य स्तर पर लागू कर दिया है.
क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम
यूनिफाइड पेंशन स्कीम को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System: NPS) के तहत एक विकल्प के रूप में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है. 1 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) नाम से एक नई पेंशन योजना शुरू की थी. यूपीएस के तहत, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर उनके औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा. लेकिन इसके लिए, कर्मचारियों को कम से कम 25 साल की नौकरी पूरी करनी होगी. वहीँ, यदि कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल तक केंद्र सरकार की नौकरी करता है तो उसे न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी.
बता दें, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के FAQs में कहा गया है कि एक बार UPS चुनने के बाद कर्मचारी को वापस NPS में जाने की अनुमति नहीं होगी.
