
बिलासपुर,10 जनवरी 2021। भाजपा शासनकाल में बेहद शक्तिशाली ब्यूरोक्रेट अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मिन सिंह के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति का मामला हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में अमन सिंह और यास्मिन सिंह की ओर से उनके ख़िलाफ़ दर्ज मामले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई के बाद फ़ैसला सुरक्षित रखा था जिसे आज़ सार्वजनिक करते हुए जस्टिस नरेंद्र व्यास ने अमन सिंह और उनकी पत्नी के विरुध्द दर्ज आय से अधिक संपत्ति का मामला निरस्त कर दिया है।
अमन सिंह के विरुध्द सामाजिक कार्यकर्ता उचित शर्मा की ओर से शिकायत की गई थी। तत्कालीन EOW प्रमुख ने इस मामले में प्रारंभिक जाँच की थी। तब अमन सिंह की ओर से इस प्रारंभिक जाँच को चुनौती दी गई थी।
हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा ने याचिकाकर्ता की ओर से याचिका प्रस्तुत की और तर्क दिया
प्रारंभिक जाँच में कोई भी असमानुपातिक आय नहीं पाई गई।
