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Chief Election Commissioner: कैसे होती है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति,जाने पूरी प्रक्रिया...

Chief Election Commissioner: भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसका नेतृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) करते हैं, जाने कैसे होती है CEC की नियुक्ति....

Chief Election Commissioner: कैसे होती है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति,जाने पूरी प्रक्रिया...
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By Anjali Vaishnav

Chief Election Commissioner:भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, चुनाव आयोग का गठन किया गया है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त शामिल हैं. हालांकि, संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं की गई है. इसलिए, इस संबंध में संसद द्वारा कानून बनाए गए हैं.

जानिए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया

सर्च कमेटी का गठन

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है. चयन समिति, जो अब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित होती है, चयन समिति में प्रधानमंत्री के अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं.

उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया के पहले चरण में, सर्च कमेटी उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग करती है. सर्च कमेटी इस प्रक्रिया के माध्यम से पांच उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करती है, ये उम्मीदवार मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) या चुनाव आयुक्त बनने के लिए उपयुक्त होते हैं. तैयार की गई इस सूची को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति के पास भेजा जाता है, जहां इन नामों पर अंतिम चयन और चर्चा की जाती है. इस शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया से सुनिश्चित किया जाता है कि केवल योग्य और अनुभवपूर्ण उम्मीदवारों को ही चुनाव आयोग में शामिल किया जाए, ताकि आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे.

चयन समिति की बैठक

चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं. यह समिति सर्च कमेटी द्वारा प्रस्तुत उम्मीदवारों की सूची पर विचार करती है और एक नाम को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चयनित करती है.

राष्ट्रपति की स्वीकृति

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित चयन समिति, उम्मीदवारों की अंतिम सूची पर विचार करने के बाद, उपयुक्त उम्मीदवार का चयन करती है. चयनित उम्मीदवार की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी जाती है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद, उम्मीदवार की नियुक्ति की औपचारिक घोषणा की जाती है. यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि उम्मीदवार का चयन पूरी तरह से संविधानिक ढंग से और निष्पक्षता के साथ हुआ हो. राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति आधिकारिक रूप से प्रभावी होती है, और उम्मीदवार को इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया जाता है.

नियुक्ति प्रक्रिया में 2023 में हुआ बदलाव

मार्च 2023 में, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया गया, अब, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री की तीन सदस्यीय समिति चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश करती है, इससे पहले, मुख्य न्यायाधीश भी इस प्रक्रिया का हिस्सा थे,

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