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CG शराब घोटाला: पूर्व आबकारी सचिव की अग्रिम जमानत अर्जी ईडी कोर्ट से हुई खारिज, गिरफ्तारी से बचने लगाई थी अर्जी

CG शराब घोटाला: पूर्व आबकारी सचिव की अग्रिम जमानत अर्जी ईडी कोर्ट से हुई खारिज, गिरफ्तारी से बचने लगाई थी अर्जी
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By Sandeep Kumar Kadukar

रायपुर। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने आबकारी विभाग के पूर्व सचिव निरंजन दास की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पूर्व ईड़ी ने आबकारी विभाग के कथित 2 हजार करोड़ के घोटाले में निरंजन दास से पूछताछ भी कर चुकी हैं।

ईडी ने कथित आबकारी घोटाले में आबकारी विभाग के विशेष सचिव एपी त्रिपाठी को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मामले में आबकारी विभाग के पूर्व सचिव आईएएस निरंजन दास से भी पूछताछ की गई थी। पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। जिसके बाद स्वास्थ्य बिगड़ने पर निरंजन दास को पहले मुंबई फिर दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। अपनी गिरफ्तारी की आशंकाओं को देखते हुए पूर्व आईएएस निरंजन दास ने ईडी की विशेष अदालत में अपनी अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। 6 दिन पहले लगाई गई याचिका में 2 दिन पहले सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज ईडी के विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने अपना फैसला सुनाते हुए आईएएस निरंजन दास की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। दास की तरफ से अधिवक्ता मतिन सिद्दकी ने पैरवी की।

छत्तीसगढ़ में हुए कथित आबकारी घोटाले में ईडी ने अब तक अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित, त्रिलोक सिंह उर्फ पप्पू ढिल्लन, अरुण पति त्रिपाठी और अरविंद सिंह को गिरफ्तार किया है। आईएएस निरंजन दास ने अपने स्वास्थ्यगत कारणों के चलते जमानत याचिका लगाई थी।

Sandeep Kumar Kadukar

संदीप कुमार कडुकार: रायपुर के छत्तीसगढ़ कॉलेज से बीकॉम और पंडित रवि शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से MA पॉलिटिकल साइंस में पीजी करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं। पिछले 10 सालों से विभिन्न रीजनल चैनल में काम करने के बाद पिछले सात सालों से NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

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