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IPS जीपी सिंह की अनुपातहीन संपत्ति मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज

IPS जीपी सिंह की अनुपातहीन संपत्ति मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज
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By NPG News

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रायपुर, 2 दिसंबर 2021। सीनियर आईपीएस जीपी सिंह की अग्रिम जमानत याचिका आज सुनवाई के बाद खारिज हो गई। अनुपातहीन संपत्ति के मामले में एसीबी में दर्ज केस में उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी।

भ्रष्टाचार निवारण स्पेशल कोर्ट में हुई सुनवाई में जीपी की ओर से अधिवक्ता आशुतोष पाण्डेय और एसीबी की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता अमृतो दास ने बहस की। स्पेशल जज लीना अग्रवाल सभी तर्कों को सुनने के बाद याचिका निरस्त कर दी।

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