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Chhattisgarh News: सरकार की बड़ी कार्रवाई: नेत्र सर्जन को किया निलंबित

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Chhattisgarh News: सरकार की बड़ी कार्रवाई: नेत्र सर्जन को किया निलंबित
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By Sanjeet Kumar

chhattisgarh News: रायपुर। दंतेवाड़ा मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने वहां के नेत्र सर्जन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि 22.10.2024 को जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा में हुई मोतियाबिन्द सर्जरी के दौरान मरीजों के आंखों में संक्रमण की घटित घटना के संबंध में जांच दल गठित कर जांच कराई गई।


जांच प्रतिवेदन अनुसार जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा में मोतियाबिन्द सर्जरी हेतु निर्धारित प्रोटोकाल का समुचित रूप से पालन नहीं किया गया। इस हेतु प्रथम दृष्टया डॉ. गीता नेताम, नेत्र सर्जन, जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा द्वारा अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतना पाया गया तथा उनका कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरित होने के फलस्वरूप परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा डॉ. गीता नेताम, नेत्र सर्जन, जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।





निलंबन अवधि में डॉ. गीता नेताम, नेत्र सर्जन का मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दंतेवाड़ा निर्धारित किया जाता है तथा वे सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं पूर्व स्वीकृति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

निलंबन अवधि में डॉ. गीता नेताम, नेत्र सर्जन को मूलभूत नियम-53 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ते की नियमानुसार पात्रता होगी।


Sanjeet Kumar

संजीत कुमार: छत्‍तीसगढ़ में 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय। उत्‍कृष्‍ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए 2018 में छत्‍तीसगढ़ विधानसभा से पुरस्‍कृत। सांध्‍य दैनिक अग्रदूत से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद हरिभूमि, पत्रिका और नईदुनिया में सिटी चीफ और स्‍टेट ब्‍यूरो चीफ के पद पर काम किया। वर्तमान में NPG.News में कार्यरत। पंड़‍ित रविशंकर विवि से लोक प्रशासन में एमए और पत्रकारिता (बीजेएमसी) की डिग्री।

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