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ब्रेकिंग : Lockdown 3 में क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद, जानिए कहां मिलेगी छूट कहां नहीं……ट्रेन-प्लेन-मेट्रो रहेगी बंद, मॉल-सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे…..

ब्रेकिंग : Lockdown 3 में क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद, जानिए कहां मिलेगी छूट कहां नहीं……ट्रेन-प्लेन-मेट्रो रहेगी बंद, मॉल-सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे…..
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By NPG News

रायपुर 1 मई 2020। देश में लॉकडाउन दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। 4 मई से लेकर 17 मई तक लॉकडाउन-3 का पीरियड होगा। इस दौरान कई चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। गृहमंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ग्रीन में कुछ चीजों पर छूट रहेगी, लेकिन रेड जोन में किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलेगी।

शराब दुकानें खुलेगी ब्रेकिंग : लॉकडाउन में शराबप्रेमियों के लिए GOOD न्यूज….सोमवार से शराब दुकान खोलने की इजाजत…. हालांकि इन जगहों पर अभी रहेगी दुकानें बंद… पान मसाला, गुटखा व तंबाकू बिक्री पर….

वहीं आरेंज जोन में कुछ शर्तों के साथ गतिविधियोंकी इजाजत होगी। गाइडलाइन के मुताबिक लॉकडाउन पीरियड में कुछ चीजों पर पूरे देश में प्रतिबंध जारी रहेगा।

जो पूरी तरह से देश भर में बंद रहेगा

पूरे देश में चाहे वो कोई सा भी जोन है, वहां हवाई सेवा, रेल सेवा, अंतर्राज्यीय परिवहन सेवा, मेट्रो, स्कूल, कालेज, कोचिंग इंस्टीच्यूट, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्पोर्टस कांप्लेक्स, समाजिक कार्यक्रम, पालिटिकल, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी. स्थानीय अधिकारी विनियोग के तहत आदेश जारी करेंगे. स्थानीय प्रशासन क्षेत्र में कर्फ्यू की स्थिति को बनाए रखेंगे.

बच्चों और बुजुर्गों को अनुमति नहीं

सभी तीनों जोन में 65 साल से ऊपर, अस्वस्थ लोगों, गर्भवती महिला और 10 साल के कम उम्र के बच्चों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है.हालांकि रेड, ऑरेंज और ग्रीन तीनों ही जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक खुले रहेंगे, लेकिन लोगों को सामाजिक दूरी और अन्य दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. लेकिन कन्टेंमेंट जोन में इसकी अनुमति नहीं होगी. रेड जोन में कन्टेंमेंट जोन को छोड़कर देश के अन्य हिस्सों की तरह यहां भी सभी तरह की गतिविधियां बंद रहेंगी. रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब एग्रीगेटर्स (जिले में और दूसरे जिलों में जाने वाली बसें), नाई की दुकानें, स्पा और सैलून सब बंद रहेंगे.

रेड जोन में क्या-क्या जारी रहेगा

  • सभी उद्योग, कंस्ट्रक्शन कार्यों की अनुमति रहेगी। इसमें मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट भट्‌ठे चालू रहेंगे।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी। कृषि और पशु पालन से जुड़ी सारी गतिविधियां होंगी।
  • बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटेल मार्केट एक्टिविटी जारी रहेंगी। आंगनबाड़ी का काम भी जारी रहेगा।
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेक्टर, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस जारी रहेंगी।
  • मैन्युफैक्चिंगर यूनिट में ड्रग्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, जूट इंडस्ट्री जारी रहेंगी, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।

ऑरेंज जोन में इन गतिविधियों में छूट

  • निजी कार और कैब में ड्राइवर के अलावा पिछली सीट पर दो लोग बैठ सकेंगे।
  • जिले के अंदर आवाजाही हो सकेगी।

ग्रीन जोन में क्या छूट रहेगी

  • शराब, बीड़ी, पान-गुटखा की दुकानें खुलेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक वक्त में दुकान पर 5 लोग ही हों और छह गज की दूरी हो।
  • डिपो से 50% बसों के संचालन में छूट, लेकिन एक बस में 50% यात्री को ही बैठने की अनुमति है।
  • सभी तरह की गतिविधियों के लिए अनुमति, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी।
  • किसी भी कार्यक्रम को कराने से पहले प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। कार्यक्रम में सीमित लोग ही शामिल हो सकेंगे।

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