Begin typing your search above and press return to search.

स्कूल खुलेंगे ब्रेकिंग: 21 सितंबर से स्कूलों को खोलने को लेकर केंद्र ने जारी किए नियम और शर्तें…नौवीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की SOP…जानिए क्या है नये नियम

स्कूल खुलेंगे ब्रेकिंग: 21 सितंबर से स्कूलों को खोलने को लेकर केंद्र ने जारी किए नियम और शर्तें…नौवीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की SOP…जानिए क्या है नये नियम
X
By NPG News

नईदिल्ली 8 सितम्बर 2020। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी की गई हैं। नए एसओपी के अनुसार, स्टूडेंट्स अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन ले सकते हैं. लेकिन ये उनकी स्वेच्छा पर है यानी अगर वे जाना चाहते हैं, तभी जाएं, उनपर स्कूल जाने का कोई दबाव नहीं है. इसके ल‍िए पेरेंट्स की ल‍िख‍ित अनुमत‍ि जरूरी होगी।

कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus in India) की वजह से बंद हुए स्कूलों को आंशिक तौर पर खोले जाने (SOP for partial reopening of schools) को लेकर केंद्र सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेजर (SOP) जारी कर दिया है। 21 सितंबर से कक्षा नौवीं से 12वीं तक के छात्रों (schools reopening for 9th to 12th schools) के लिए शर्तों के साथ स्कूलों को खोले जाने की इजाजत दी जा चुकी है। हालांकि, यह स्वैच्छिक होगा यानी छात्रों के ऊपर होगा कि वह स्कूल जाना चाहते हैं या नहीं। इस दौरान छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। फेस कवर/मास्क भी जरूरी होंगे। कंटेनमेंट जोन में स्थित स्कूलों को खोलने की इजाजत नहीं होगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से नौवीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के लिए जारी SOP में कहा गया है कि ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी। स्कूल अधिकतम अपने 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग/टेलि-काउंसलिंग और इससे जुड़े दूसरे कामों के लिए बुला सकते हैं। नौवीं से 12वीं तक के छात्र अगर अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जाना चाहेंगे तो उन्हें इसकी इजाजत होगी। हालांकि इसके लिए उन्हें अपने माता-पिता या अभिभावकों से लिखित सहमति लेनी होगी। छात्रों के पास ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी मौजूद रहेगा।

लैब से लेकर क्लासेज तक के छात्रों के बैठने की ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि उनके बीच कम से कम 6 फीट की दूरी को बरकरार रखा जाए। छात्रों के इकट्ठा होने यानी असेंबली और खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों की मनाही होगी क्योंकि इससे संक्रमण के फैलने का जोखिम होगा। स्कूलों में स्टेट हेल्पलाइन नंबरों के अलावा स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबर भी डिस्प्ले होंगे ताकि किसी इमर्जेंसी की स्थिति में उनसे संपर्क किया जा सके।

कंटेनमेंट जोन्स में रहने वाले टीचर या कर्मचारियों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं है। वैसे स्कूल जिनका इस्तेमाल क्वारंटीन सेंटर के रूप में हुआ था, उन्हें आंशिक तौर पर खोले जाने से पहले अच्छी तरह से सैनिटाइज करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सभी स्कूलों को हाइपोक्लोराइट सोलूशन से सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं।

एयर-कंडीशनिंग और वेंटिलेशन के लिए सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होनी चाहिए. इसके अलावा सापेक्ष आर्द्रता (relative humidity) 40-70% की सीमा में होनी चाहिए. क्लासरूम में ताजी हवा जरूरी है.

स्कूल के जिमनेजियम को भी स्वास्थ्य मंत्रालय की पूरी गाइडलाइन फॉलो करनी होगी. इसके अलावा स्वीमिंग पूल कहीं भी नहीं खुलेंगे. ये पहले की तरह ही बंद रहेंगे.

स्टूडेंट्स के लॉकर पहले की तरह इस्तेमाल होंगे. लेकिन इसमें रेगुलर डिसइन्फेंक्शन किया जाएगा. स्कूल में और क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन होगा. स्टूडेंट्स पहले की तरह एक पंक्त‍ि में नहीं बैठ पाएंगे.छात्रों के बीच नोटबुक, पेन / पेंसिल, इरेज़र, पानी की बोतल आदि जैसी वस्तुओं को साझा करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए.

COVID की जांच के लिए थर्मल गन, अल्कोहल वाइप्स या 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल और डिस्पोजेबल पेपर टॉवल, साबुन, आईईसी सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करें. किसी भी रोगग्रस्त व्यक्ति के ऑक्सीजन स्तर की जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था करनी चाहिए. स्कूल प्रशासन पर्याप्त कवर किए गए डस्टबिन और कचरा डिब्बे की उपलब्धता सुनिश्चित करें.

Next Story