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ब्रेकिंग: निजी स्कूल फ़ीस पर रोक का सरकारी आदेश हाईकोर्ट ने किया ख़ारिज..दो शर्तों के साथ निजी स्कूलों को फ़ीस लेने की दी इजाज़त

ब्रेकिंग: निजी स्कूल फ़ीस पर रोक का सरकारी आदेश हाईकोर्ट ने किया ख़ारिज..दो शर्तों के साथ निजी स्कूलों को फ़ीस लेने की दी इजाज़त
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By NPG News

बिलासपुर 27 जुलाई 2020। निजी स्कूलों को फ़ीस लेने से रोक का सरकारी आदेश हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने नीजि स्कूलों को फ़ीस लेने से मना करते हुए निर्देश जारी किया था कि वे शिक्षकों का वेतन भी दें। इस आदेश को चुनौती देते हुए बिलासपुर क्षेत्र के 22 नीजि स्कुलों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने पैरवी की। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि राज्य सरकार नीजि स्कूलों के फ़ीस स्ट्रक्चर पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, याचिकाकर्ताओं ने अपने तर्क के समर्थन में पूर्ववर्ती आदेश भी पेश किए। याचिका में कहा गया कि, नीजि स्कुल की फ़ीस से ही वेतन समेत सारी व्यवस्था प्रभावी होती है।
हाईकोर्ट में जस्टिस पी सेम कोशी की कोर्ट ने मामले में रिज़र्व रखे फ़ैसले को सार्वजनिक करते हुए नीजि स्कूलों की याचिका को सही पाते हुए फ़ीस नहीं लिए जाने संबंधी सरकारी आदेश को ख़ारिज कर दिया। अब नीजि स्कुल फ़ीस ले पाएँगे लेकिन यह राहत सशर्त है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उल्लेखित किया है कि नीजि स्कुल इस वर्ष फ़ीस को नहीं बढ़ाएँगे और यदि कोई पालक फ़ीस देने में अक्षम हैं तो वह प्रबंधन को आवेदन देगा जिसकी समीक्षा की जाएगी और यदि आवेदक की बात सही पाई जाएगी तो उसकी फ़ीस नहीं ली जाए।

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