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ब्रेकिंग : शराबियों को पकड़ने ब्रेन एनलाइजर के उपयोग पर डीजीपी ने लगाया बैन…. 1 मार्च के बाद विदेश से लौटे लोगों की जानकारी जुटायेगी पुलिस… पुलिस मुख्यालय ने सभी SP को जारी किया आदेश

ब्रेकिंग : शराबियों को पकड़ने ब्रेन एनलाइजर के उपयोग पर डीजीपी ने लगाया बैन…. 1 मार्च के बाद विदेश से लौटे लोगों की जानकारी जुटायेगी पुलिस… पुलिस मुख्यालय ने सभी SP को जारी किया आदेश
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By NPG News

एक मार्च के बाद विदेश आने-जाने वाले लोगों की जानकारी जुटाएगी पुलिस
ट्रैवल कंपनियों से यात्रियों का नाम, पता, मोबाईल नम्बर एकत्रित किया जाएगा
Breath Analyizer का उपयोग अग्रिम निर्देशों तक स्थगित
डीजीपी श्री डीएम अवस्थी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को दिए निर्देश
रायपुर 19 मार्च 2020 । डीजीपी श्री डीएम अवस्थी ने कोरोना वायरस (कोविड-19) से प्रभावी रोकथाम के लिए सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि
जिलों में संचालित समस्त ट्रेवल्स कम्पनी/एजेंट से 1 मार्च 2020 के बाद विदेश यात्रा करने वाले एवं विदेश से छत्तीसगढ़ राज्य वापस आने वाले सभी व्यक्तियों की सूची तैयार करें जिसमें उनके नाम, पता, मोबाईल नं. एवं यात्रा विवरण का उल्लेख हो। थानावार प्राप्त उक्त सूची के संबंध में स्वास्थ्य के अधिकारियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
इसके साथ ही डीजीपी श्री अवस्थी ने सभी पुलिस इकाइयों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। सभी इकाईयों को प्रतिदिन रात्रि काल /गणना के समय कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में जवानों को ब्रीफ करने निर्देशित किया गया है। इकाई प्रमुख सुनिश्चित करेंगे कि सभी थानों/लाईन/कंपनियों में यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति पाया जाये तो उसकी तत्काल जांच कराई जाए एवं संदिग्ध व्यक्ति को आइसोलेट करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया जाए। इकाईयों में सभी स्तरों पर हाथ धोने /सेनेटाईजर/ आवश्यकतानुसार मास्क का स्थानीय स्तर पर इंतजाम किया जाए।
उपरोक्त के अतिरिक्त यातायात में पदस्थ अधिकारियों को निम्नानुसार सुरक्षात्मक निर्देश दिये गए हैं। Breath Analyizer का उपयोग अग्रिम निर्देशों तक स्थगित किया गया है। सभी यातायात अधिकारी/कर्मचारी (पाइंट ड्यूटी, पेट्रोलिंग ड्यूटी, चालानी कार्यवाही तथा अन्य ड्यूटियों के दौरान) आवश्यक रूप से नोज मास्क लगाएं।
यातायात शाखा/थाना कार्यालय तथा अन्य सार्वजनिक संस्थान में प्रवेश के पूर्व (आगंतुक सहित) सभी को हस्त प्रक्षालन अनिवार्य किया जाए। ड्यूटी के दौरान यदि प्रथम दृष्टवा संक्रमित व्यक्ति नजर आये तो इसकी सूचना तत्काल कन्ट्रोल रूम एवं जिले के नोडल स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में दी जाए।

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