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ब्रेकिंग : छत्तीसगढ़ में अब चार कैटेगरी में होगा टीकाकरण…… फ्रंटलाइन वर्करों के लिए जानिये कितनी होगी वैक्सीन डोज……जानिये फ्रंटलाइन वर्करों के लिए क्या दिखाना होगा दस्तावेज

ब्रेकिंग : छत्तीसगढ़ में अब चार कैटेगरी में होगा टीकाकरण…… फ्रंटलाइन वर्करों के लिए जानिये कितनी होगी वैक्सीन डोज……जानिये फ्रंटलाइन वर्करों के लिए क्या दिखाना होगा दस्तावेज
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By NPG News

रायपुर 9 मई 2021। छत्तीसगढ़ में चार अलग-अलग कैटेगरी में टीकाकरण होगा। पहले तीन श्रेणियों में टीकाकरण हो रहा था, जिसमें अंत्योदय कार्डधारी, बीपीएल कार्डधारी के अलावे APL शामिल थे, अब उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर को भी शामिल किया गया है। राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश में फ्रंट लाइन वर्कर के लिए कुल वैक्सीन का 20 प्रतिशत, अंत्योदय कार्डधारियों को कुल वैक्सीन डोज का 12 प्रतिशत, बीपीएल परिवारों को कुल वैक्सीन डोज का 52 प्रतिशत और एपीएल परिवारों को कुल वैक्सीन डोज का 16 प्रतिशत मिलेगा।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सचिवों की समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा फ्रंट लाईन वर्कर की सूची में जिन श्रेणियों को शामिल किया है उनमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिभाषित कोमार्बिडिटी वाले व्यक्ति, भोजन प्रदाय करने वाले एवं सब्जी विक्रेता, बस ड्राइवर कंडक्टर, पत्रकार, वकील, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, पंचायत सचिव/कर्मी, पीडीएस दुकान प्रबंधक और विक्रेता, इंसटिटुशनल केयर में रहने वाली महिलाएं, गांव के कोटवार एवं पटेल, राज्य सरकार के कर्मचारी, राज्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारी और उनके इमिडियेट परिजन शामिल हैं।

इसी तरह इस सूची में वृद्धाश्रम में, महिला देखभाल केन्द्रों एवं बाल देखभाल में कार्यरत व्यक्ति, शमशान, कब्रिस्तान में कार्यरत व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली अर्धशासकीय संस्थाओं जैसे- प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, मार्कफेड, सहकारी बैंक में कार्यरत कर्मचारी, कलेक्टर द्वारा कोरोना ड्यूटी पर लगाए गए व्यक्ति, राज्य शासन द्वारा परिभाषित किसी अन्य श्रेणी के व्यक्ति को भी शामिल किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा फ्रंट लाईन वर्कर की पहचान के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किया जाएगा। यदि फ्रंटलाइन वर्कर श्रेणी का कोई व्यक्ति एपीएल का छोड़कर अन्य कोई राशनकार्ड लाता है तो उसे भी उस राशनकार्ड की श्रेणी में माना जाएगा और यदि राशनकार्ड लेकर नही आता है तो उसे फ्रंट लाईन वर्कर की श्रेणी में माना जाएगा। जेल में रहने वाले बंदियों को भी टीकाकरण में वही प्राथमिकता दी जाए जो फ्रंटलाइन वर्कर को दी जाएगी क्योकि वो अपनी सुरक्षा नही कर सकते। इसी प्रकार वकीलों और पत्रकारों तथा उनके इमिडियेट परिजनों को भी फ्रंटलाईन वर्कर के समान ही टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी।

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