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ब्रेकिंग : उद्योग भी बंद…..कोरोना के मद्देनजर राज्य सरकार का बड़ा फैसला… मेडिकल, फूड व लौह उत्पादन की यूनिट ही सिर्फ रहेगी चालू…. कम से कम कर्मचारियों को बुलाने और वर्क एट होम का भी निर्देश…आदेश देखिये

ब्रेकिंग : उद्योग भी बंद…..कोरोना के मद्देनजर राज्य सरकार का बड़ा फैसला… मेडिकल, फूड व लौह उत्पादन की यूनिट ही सिर्फ रहेगी चालू…. कम से कम कर्मचारियों को बुलाने और वर्क एट होम का भी निर्देश…आदेश देखिये
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By NPG News

रायपुर 23 मार्च 2020। राज्य सरकार ने कोरोना के मद्देनजर एक और बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को संक्रामक बीमारी घोषित कर दिया है, जिसके बाद अब लाकडाउन का निर्देश निजी संस्थाओं पर भी लागू हो जायेगा। इस आदेश के बाद खाद्य प्रस्संकरण और ब्लास्ट फर्निश प्लांट छोड़कर तमाम निजी संस्थानों को भी आगामी आदेश तक के लिए बंद कर दिया जायेगा।

उद्योग विभाग ने इस बाबत सभी संस्थानों को आदेश भी जारी कर दिया गया है। जिसके बाद अब उन निजी संस्थानों, फैक्ट्रियों, उद्योगों में भी काम अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया जायेगा।

राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सिर्फ खाद्य प्रसंस्करण और मेडिकल इंडस्ट्री ही चालू रहेगी, जबकि ब्लास्ट फर्नेश से लौह निर्माण से जुड़ी यूनिट और अनवरत प्रकृति के प्रोडेक्शन यूनिट को छोड़कर तमाम यूनिट को बंद कर दिया जायेगा। उद्योग विभाग ने इस बाबत सभी कलेक्टर व जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के सीजीएम और जीएम को पत्र लिखा है।

उद्योग विभाग ने इस बात का भी निर्देश दिया है कि नियमित और अनियमित कर्मचारियों व अधिकारियों को वेतन व भत्ते वक्त दिये जाये। साथ संस्थानों को ये भी निर्देश दिया गया है कि कम से कम लोगों से काम कराया जाये और वर्क एट होम के जरिये भी दफ्तर का काम सुनिश्चित कराया जाये। सभी कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों में इस आदेश को कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया गया है।

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