Bihar Voter List Update 2025: बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन 2025, कौन से दस्तावेज ज़रूरी?
Bihar Voter List Update 2025: लोकतंत्र की नींव मतदाताओं से बनती है, और चुनाव आयोग इस नींव को और मजबूत करने के लिए इन दिनों देशभर में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चला रहा है।

Bihar Voter List Update 2025: लोकतंत्र की नींव मतदाताओं से बनती है, और चुनाव आयोग इस नींव को और मजबूत करने के लिए इन दिनों देशभर में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चला रहा है। बिहार की राजधानी पटना में भी यह अभियान तेज़ी से चल रहा है। घर-घर जाकर BLO यानि बूथ लेवल ऑफिसर लोगों को "गणना प्रपत्र" बांट रहे हैं और दस्तावेजों की पुष्टि कर रहे हैं।
मतदाता को जो गणना फॉर्म दिया जा रहा है, उसमें कई ज़रूरी जानकारियाँ भरनी हैं जैसे नाम, माता-पिता का नाम, पता, जन्मतिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और EPIC यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर। इसके साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो (सफेद बैकग्राउंड में) देना अनिवार्य है। यह फॉर्म भरने के बाद या तो BLO को वापस देना होता है या QR कोड स्कैन कर ऑनलाइन सबमिट करना होता है। यानी, अब प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल भी हो गई है।
कौन-से दस्तावेज देने होंगे? जानिए उम्र के आधार पर नियम
भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि दस्तावेजों की जरूरत जन्मतिथि के आधार पर अलग-अलग होगी:
अगर आपकी जन्मतिथि 1 जुलाई 1987 से पहले की है:
आपको केवल अपना जन्मस्थान या जन्मतिथि प्रमाणित करने वाला कोई एक वैध दस्तावेज देना होगा।
अगर आप 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे हैं
तो आपको न केवल अपना, बल्कि माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज भी देना होगा।
अगर आपके माता-पिता में से कोई एक व्यक्ति 1 जनवरी 2003 तक मतदाता सूची में दर्ज है:
तो आपको कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म भरना होगा।
क्या मान्य हैं दस्तावेज? आयोग ने जारी की पूरी सूची
- केंद्र/राज्य सरकार, PSU के पहचान पत्र
- पासपोर्ट
- सरकारी या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से प्रमाण पत्र
- पेंशन भुगतान आदेश
- बैंक/LIC/पोस्ट ऑफिस से जारी पत्र
- जन्म प्रमाणपत्र (सक्षम प्राधिकरण से)
- स्थायी आवासीय प्रमाणपत्र
- वन अधिकार प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाणपत्र (SC/ST/OBC के लिए)
- पारिवारिक रजिस्टर (राज्य सरकार द्वारा जारी)
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)
- सरकारी भूमि/मकान का आवंटन प्रमाणपत्र