Teacher Transfer Policy: शिक्षकों के ट्रांसफर- पोस्टिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी, जानें किस आधार पर कर सकेंगे अप्लाई
Teacher Transfer Policy: शिक्षकों के स्थानातंरण के लिए आवेदन मंगाए गए हैं. एक दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन का समय तय किया गया है. शुक्रवार को ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर शिक्षकों के लिए विभाग की ओर से नया गाइडलाइन जारी कर दिया गया है.
Teacher Transfer Policy: बिहार में एक फिर शिक्षकों के स्थानातंरण के लिए आवेदन मंगाए गए हैं. एक दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन का समय तय किया गया है. शुक्रवार को ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर शिक्षकों के लिए विभाग की ओर से नया गाइडलाइन जारी कर दिया गया है.
स्थानातंरण के लिए गाइडलाइन जारी
शुक्रवार, 22 नवंबर को प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक पंकज कुमार ने सरकारी विद्यालयों (प्रारंभिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) में कार्यरत शिक्षकों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिलों को गाइडलाइन भेजा है. नए गाइडलाइन के मुताबिक राज्य के प्रारंभिक और माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका, जो विशेष परिस्थितियों में और कारणों से ट्रांसफर चाहते हैं. वे 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं.
शिक्षा विभाग द्वारा कहा गया है कि विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण इच्छुक शिक्षक/शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण के लिए विकल्प दिया गया है. जिसमे शिक्षक किसी विशेष समस्या और कारण का चयन कर सकते हैं. शिक्षकों को तबादले के कारण के लिए सात ऑप्शन दिए गए हैं. जिसमे असाध्य रोग, गंभीर बीमारी और दिव्यांगता आदि शामिल है. इसके साथ ही स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को स्थान के लिए 10 विकल्प देने का अवसर मिलेगा.
स्थानांतरण हेतु विशेष समस्या के सात विकल्प
1. असाध्य रोग (विभिन्न प्रकार के कैंसर) स्वयं/पति-पत्नी/बच्चों
2. गंभीर रूग्णता (किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग) स्वयं / पति-पत्नी/बच्चों
3. दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त शिक्षक/शिक्षिका
4. ऑटिज्म / मानसिक दिव्यांगता स्वयं/पति-पत्नी/बच्चों
5. विधवा एवं परित्यक्ता महिला शिक्षिका के लिए
6. पति/पत्नी के पदस्थापन के आधार पर शिक्षक/शिक्षिका दोनों के लिए
7. ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी शिक्षक / शिक्षिका दोनों के लिए
कैसे करे आवेदन
1. विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षक अपने के Teacher ID से e-shikshakosh पोर्टल (https://eshikshakosh.bihar.gov.in) पर लॉगिन कर आवेदन करे सकते हैं.
2. e-shikshakosh पर लॉगिन के बाद डैशबोर्ड पर "Request for Transfer on Special Ground" बटन को क्लिक करेंगे, जिसके बाद पोर्टल के स्क्रीन पर बांयी तरफ 3 (तीन) मेनू प्रदर्शित होगा.
3. शिक्षक द्वारा "Transfer Application Form" मेनू को क्लिक करने के उपरांत संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के पंजीकृत मोबाईल पर एक OTP जायेगा, जिसे पोर्टल पर यथास्थान अंकित करने के बाद "Verify OTP" बटन को क्लिक किया जायेगा.
4. उसके बाद शिक्षक / शिक्षिका का e-shikshakosh पर उपलब्ध प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन का विवरण स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जायेगा। बता दें बिना OTP के आवेदन नहीं कर सकेंगे.
5. स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षक/शिक्षिका को 10 (दस) विकल्प देने का अवसर होगा, जिसमें कम-से-कम 3 (तीन) विकल्प देना अनिवार्य होगा परंतु शिक्षक अधिकतम 10 (दस) विकल्प भर सकते है। अन्य 7 (सात) विकल्प अनिवार्य नहीं होगा.
6. इच्छुक शिक्षक/शिक्षिका द्वारा विकल्प चयन करते समय जिला, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत/नगर निकाय का चयन किया जायेगा.
7. ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षिका हेतु निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेंगे.
8. स्थानांतरण हेतु आवेदन भरते समय की गयी प्रविष्टियों को किसी भी समय "Save Draft" Button क्लिक कर फॉर्म से बाहर निकल सकते हैं और फिर लॉगिन करके शेष आँकड़ों / सूचनाओं को भर सकते हैं. यह विकल्प आपके द्वारा भरे गये प्रविष्टियों को Save करने के लिए है ताकि पूर्व से भरे गए सूचनाओं को पुनः भरने की आवश्यकता न हो.
9. शिक्षक/शिक्षिका द्वारा पोर्टल पर सभी सूचनाओं को प्रविष्ट करने के उपरांत अपना लिखित अभ्यावेदन स्कैन कर यथास्थान अपलोड करना अनिवार्य होगा.
10. तत्पश्चात संबंधित इच्छुक शिक्षक/शिक्षिका द्वारा स्वघोषणा हेतु स्क्रीन पर अंकित चेक बॉक्स को टिक कर "Submit" बटन को क्लिक किया जायेगा। Submit" बटन को क्लिक करने के उपरांत संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP जायेगा, जिसे यथास्थान प्रविष्ट करने के उपरांत "Verify OTP" बटन को क्लिक किया जायेगा. तत्पश्चात संबंधित शिक्षक/शिक्षिका से आवेदन को "Submit" करने हेतु पूछे गए सहमति में "हाँ" का बटन क्लिक करते ही उक्त आवेदन "Submit" हो जायेगा.
11. आवेदन के "Submit" होने के उपरांत पोर्टल के स्क्रीन पर 2 (दो) विकल्प यथा (1) View Application एवं (2) Modify Application प्रदर्शित होगा. साथ ही इसी स्क्रीन के दांयी तरफ प्रदर्शित प्रिंट बटन के माध्यम से भरे गये आवेदन को प्रिंट लिया जा सकता है.
12. यदि शिक्षक आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो Modify Application के विकल्प का चयन कर भरे गये आवेदन में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं, जिसके लिए OTP आवश्यक होगा.
13. संबंधित शिक्षक द्वारा आवश्यक संशोधन के उपरांत उन्हें आवेदन को दुबारा "Submit" करना होगा.
14. विशेष समस्या के कारण इच्छुक शिक्षक/शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण हेतु e-shikshakosh पोर्टल पर दिनांक-01/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन अभ्यावेदन दिया जा सकता है. यदि किसी शिक्षक के प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन इत्यादि के विवरण में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है, तो अविलम्ब संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) से सम्पर्क कर सुधार कराया जाय. यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी डाटा के आधार पर स्थानांतरण/पदस्थापन किया जायेगा.
15. सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के इच्छुक शिक्षक द्वारा लॉगिन करने के उपरांत सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या एवं रौल नं० स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जायेगा.
16.शिक्षक को स्थानांतरण के विकल्प भरने के पूर्व Gender (लिंग) एवं Marital Status (वैवाहिक स्थिति) का ड्रॉपडाउन मेनू से सही विकल्प का चयन करना होगा.
17. विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण इच्छुक शिक्षक द्वारा स्थानांतरण हेतु दिये गये निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन ड्रॉपडाउन मेनू से किया जायेगा.