Teacher Transfer Policy 2024: शिक्षकों की नई ट्रांसफर नीति जारी, इन टीचर्स को मिलेगी प्राथमिकता, ये रहेंगे नियम-शर्तें
Teacher Transfer Policy 2024: सोमवार को शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को जारी कर दिया है.
Teacher Transfer Policy 2024: बिहार में नई तबादला नीति का इंतजार कर रहे लाखों शिक्षकों के लिए खुशखबरी है. लंबे इंतजार के बाद शिक्षकों के तबादला नीति को सरकार की ओर से हरी झंडी मिल गयी है. आज सोमवार को शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को जारी कर दिया है. इस सम्बन्ध में प्रेस नोट जारी किया गया है.
आज सोमवार दोपहर को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को मंजूरी दी. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षकों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए ये नीति बनाई गए है. दिव्यांगता, गंभीर बीमारी, महिला, शिक्षक दंपत्ति आदि को ध्यान में रखा गया है. इसी माह एप पर तबादले के लिए आवेदन दाखिल किया जा सकता है. बता दें, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग वाली नीति 30 सितंबर तक पूरी ली गयी थी. जिसे आज आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है.
इन शिक्षकों को प्राथमिकता
नई ट्रांसफर पोस्टिंग नीति के तहत गंभीर बीमारियों से जूझ रहे शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक, और महिला शिक्षकों को भी इस नीति के तहत प्राथमिकता दी जाएगी. इसके अलावा शिक्षक दंपति को पहले प्राथमिकता दी जायेगी. ताकि शिक्षकों के पारिवारिक और सामाजिक जीवन में संतुलन बना रह सके जिससे शिक्षक बेहतर ढंग से अपनी सेवा दे सके. पीड़ित शिक्षक, महिला शिक्षक और दंपति शिक्षकों को उनके घर के पास ही स्कूलों में पदस्थापित किया जायेगा.
बता दें पहले सक्षमता पास शिक्षकों को नये स्कूल में पदस्थापित किया जाएगा. विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत वेतनमान में नियुक्त नियमित शिक्षक, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, सक्षमता परीक्षा उतीर्ण शिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षकों का अनुपात समेकित रूप से जिला स्तर पर एवं यथासंभव विद्यालय स्तर पर क्रमशः 10, 30, 30 एवं 30 प्रतिशत सुनिश्चित हो सके इसे स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के समय ध्यान में रखा जायेगा.
किसी विद्यालय विशेष में महिला शिक्षकों के पदस्थापन या स्थानान्तरण की अधिसीमा 70 प्रतिशत होगी. इसके अलावा शिक्षकों का प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण होगा. हालाँकि दिव्यांगता, गंभीर बीमारी, महिला, दंपत्ति शिक्षकों का उनके अभ्यावेदन पर विचार करते हुए पाँच वर्ष से पहले भी उनके स्थानान्तरण पर विचार किया जा सकेगा. किसी भी तरह की स्थानान्तरण या पदस्थापन की कार्रवाई सॉफ्टवेयर आधारित एपलीकेशन के माध्यम से ही की जाएगी. रिक्ति की गणना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र-शिक्षक अनुपात, आधारभूत संरचना, उपलब्धता आदि के आधार पर किया जाएगा.
प्रथम चरण में सभी प्रकार के शिक्षकों (स्थानीय निकाय के शिक्षक को छोड़कर) के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन मुख्यालय स्तर से की जायेगी। नियमित शिक्षक, बीपीएससी टीआरई 1 एवं 2 के शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण एवं पदस्थापन हेतु विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके स्थानान्तरण पर विचार नहीं किया जाएगा अर्थात वे अपने पदस्थापित विद्यालय में यथावत् बने रहेंगे.