Teacher Transfer News: शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर, ट्रांसफर के लिए अब फिर से कर सकेंगे अप्लाई, पुराने आवेदन होंगे रद्द
Teacher Transfer News: बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. शिक्षकों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए फिर से आवेदन मंगाए हैं. ई शिक्षा कोश पोर्टल पर 1 दिसंबर से आवेदन किये जाएंगे.
Teacher Transfer News: बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. शिक्षकों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए फिर से आवेदन मंगाए हैं. ई शिक्षा कोश पोर्टल पर 1 दिसंबर से आवेदन किये जाएंगे. वहीँ पहले के सभी आवेदन रद्द कर माने जाएंगे. इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है.
पटना हाईकोर्ट द्वारा शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर तत्काल रोक लगाए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है. शिक्षकों से ट्रांसफर के लिए फिर से आवेदन मंगाएं गए हैं. सक्षमता पास शिक्षक एक बार फिर से ट्रांसफर के लिए 1 दिसंबर से 15 दिसंबर ऑनलाइन आवेदन करेंगे. जारी आदेश में कहा गया है कि दिनांक 07.10.2014 द्वारा प्रख्यापित शिक्षकों के स्थानांतरण / पदस्थापन नीति को राज्य सरकार द्वारा रद्द करने संबंधी निर्णय के आलोक में शिक्षकों से स्थानांतरण हेतु ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों पर सम्प्रति विचार नहीं किया जाएगा.
पूर्व से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऑनलाईन स्थानांतरण / पदस्थापन हेतु समर्पित सभी आवेदन रद्द समझे जाएँगे. विभिन्न स्रोतों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि कुछ शिक्षक विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं. ऐसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं, वे ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपना अभ्यावेदन नये सिरे से दिनांक 01.12.2024 से 15.12.2024 तक ऑनलाईन समर्पित कर सकते हैं. नीतीश सरकार के इस फैसले से शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है.
बता दें, पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद नीतीश कुमार सरकार ने बिहार शिक्षक तबादला नीति को लेकर बड़ा निर्णय लिया था. बिहार शिक्षा विभाग ने हाल ही में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नई नीति लागू की थी. जिससे शिक्षक संघ खुश नहीं थे. जिसे लेकर शिक्षक संगठनों ने आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. पटना हाईकोर्ट के जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने औरंगाबाद के कुछ शिक्षकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर तत्काल रोक लगा दी थी. पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने भी स्थानांतरण नीति को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया था.