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Muzaffarpur Crime News: पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, नौकरी दिलाने के नाम पर नाबालिग से किया दुष्कर्म

Muzaffarpur Crime News: बिहार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता वृषिण पटेल को बड़ा झटका लगा है. पूर्व मंत्री वृषिण पटेल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मुश्किलें बढ़ गयी है. मुजफ्फरपुर कोर्ट ने उनके अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है.

Muzaffarpur Crime News: पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, नौकरी दिलाने के नाम पर नाबालिग से किया दुष्कर्म
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By Neha Yadav

Muzaffarpur Crime News: मुजफ्फरपुर: बिहार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता वृषिण पटेल को बड़ा झटका लगा है. पूर्व मंत्री वृषिण पटेल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मुश्किलें बढ़ गयी है. मुजफ्फरपुर कोर्ट ने उनके अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है.

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप

जानकारी के मुताबिक़, मामला मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र है. पीड़िता की अधिवका ऋचा स्मृति ने बताया कि बीते नवंबर 2023 में नाबालिग लड़की ने मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो अदालत में पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के खिलाफ एक कंप्लेंट दायर किया था.

जिसमें नाबालिग ने उनके खिलाफ पटना ले जाकर शारीरिक शोषण करने जैसे गंभीर आरोप लगाए. और दो साल तक उसके साथ लगातार शारीरिक शोषण करते रहे. अधिवक्ता ने बताया कि पूर्व मंत्री पीड़िता के गांव जनसभा करने आए थे. इसी दौरान उससे नौकरी दिलाने के नाम पर मोबाइल नंबर, नाम, पता लिया. उसके बाद उसे पटना बुलाया और डरा धमका कर उससे दुष्कर्म किया. उसकी वीडियो बनाकर ब्लैक किया. जिसे नाबालिग ने कोर्ट में दिया है.

31 अगस्त को कोर्ट में होंगे पेश

कोर्ट कंप्लेंट के आधार पर विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की. जिसके बाद आज मामले में ADJ -7-कम पॉस्को कोर्ट ने आरोपी पूर्व मंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है. वृषिण पटेल को 31 अगस्त को कोर्ट मे हाजिर होने का आदेश दिया है. अगर वृषिण पटेल कोर्ट में पेश नहीं होते है तो उनके खिलाफ कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी हो सकता है.

दो साल की हो सकती है जेल

इससे पहले भी कोर्ट ने पूर्व मंत्री को 6 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था. लेकिन वो पेश नहीं हुए थे. मामले में पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के स्पेशल पीपी अजय कुमार ने बताया कि पूर्व मंत्री के खिलाफ 376 और पोक्सो 6 का मामला चल रहा है. अगर वो दोषी सिद्ध होते हैं तो उन्हें 20 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है.

Neha Yadav

नेहा यादव रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी से बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ग्रेजुएट करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। पिछले 6 सालों से विभिन्न मीडिया संस्थानों में रिपोर्टिंग करने के बाद NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहीं है।

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