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Lalu Yadav Case Update: IRCTC घोटाले में लालू-राबड़ी और तेजस्वी को बड़ा झटका, आरोप तय, अब चलेगा मुकदमा, जानिए आज कोर्ट रूम क्या हुआ?

Lalu Yadav Case Update: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC भ्रष्टाचार मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय किए। कोर्ट ने कहा CBI के सबूत पर्याप्त हैं।

Lalu Yadav Case Update: IRCTC घोटाले में लालू-राबड़ी और तेजस्वी को बड़ा झटका, आरोप तय, अब चलेगा मुकदमा, जानिए आज कोर्ट रूम क्या हुआ?
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By Ragib Asim

Lalu Yadav Case Update: IRCTC घोटाला केस में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया (Prima Facie) यह सिद्ध होता है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों के रखरखाव में अनियमितताएं और साजिश (Criminal Conspiracy) हुईं, जिनसे उनके परिवार को सीधा लाभ (Direct Benefit) मिला।

कोर्ट में क्या हुआ पूरा अपडेट (Rouse Avenue Court Proceedings)

सोमवार सुबह कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। लालू यादव व्हीलचेयर पर कोर्ट पहुंचे, जबकि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान अदालत ने जब पूछा क्या आप अपना अपराध स्वीकार करते हैं? तो तीनों ने एकसाथ कहा हम निर्दोष हैं, मुकदमे का सामना करेंगे।

विशष न्यायाधीश विशाल गोगने (Special Judge Vishal Gogne) ने फैसला सुनाते हुए कहा लालू यादव की जानकारी में यह पूरी साजिश रची गई थी। मानदंडों (Norms) में जानबूझकर बदलाव किए गए, ताकि एक विशेष निजी कंपनी को लाभ मिल सके। राबड़ी और तेजस्वी को भी बहुत कम कीमत पर जमीन दी गई।

कोर्ट का ऑब्ज़र्वेशन (Court Observation)

अदालत ने साफ कहा कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी होटलों के ठेके में साजिशन बदलाव किए गए। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बहुत कम दामों में जमीन दी गई, जो सौदे का हिस्सा थी। सभी प्लॉट्स का मूल्यांकन जानबूझकर कम दिखाया गया, ताकि कंपनी को हिस्सेदारी सौंपने के बाद ये संपत्तियाँ लालू परिवार के नाम आ जाएँ। कोर्ट ने माना कि CBI द्वारा पेश की गई सबूतों की चेन पूरी और विश्वसनीय है, और आरोपियों की दलीलों में कोई ठोस आधार नहीं है।

कौन-कौन से आरोप तय हुए (Charges Framed)

  • लालू प्रसाद यादव IPC 420, 120B, PC Act 13(2), 13(1)(d) धोखाधड़ी, साजिश और भ्रष्टाचार
  • राबड़ी देवी IPC 420, 120B आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी
  • तेजस्वी यादव IPC 420, 120B आपराधिक साजिश और अनुचित लाभ
  • अब इस केस में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य 11 आरोपी ट्रायल फेस करेंगे।

RCTC घोटाला केस में अब तब क्या हुआ?

CBI ने इस केस को 7 जुलाई 2017 को दर्ज किया था और पटना, दिल्ली, रांची और गुरुग्राम के 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। एजेंसी के अनुसार, 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तब IRCTC के दो BNR होटल्स (रांची और पुरी) के संचालन के ठेके सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड (Sujata Hotels Pvt. Ltd.) को अवैध रूप से दिए गए।

CBI की चार्जशीट के मुताबिक ठेके लैंड फॉर होटल डील (Land for Hotel Deal) के रूप में हुए। इस डील में विजय और विनय कोचर (Vijay & Vinay Kochhar) की कंपनी को लाभ पहुंचाया गया। बदले में लालू परिवार से जुड़ी Delight Marketing Company (अब LARA Projects) को 3 एकड़ कीमती जमीन दी गई।

कोर्ट ने क्या कहा (Court Key Remarks)

लालू प्रसाद यादव को होटल हस्तांतरण प्रक्रिया की पूरी जानकारी थी। उन्होंने अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया। मानदंडों में संशोधन कर कंपनी को फायदा दिलाया गया और उनके परिवार ने जमीन के रूप में लाभ कमाया। कोर्ट ने कहा कि इस केस में व्यापक साजिश (Wider Conspiracy) के पर्याप्त इशारा है। अब केस ट्रायल के लिए आगे बढ़ेगा, जिसमें गवाहों और दस्तावेज़ी साक्ष्यों की जांच होगी।

क्या होगा इसका राजनीतिक असर (Political Impact)

यह फैसला बिहार में 2025 विधानसभा चुनावों से पहले आया है और इसका सीधा राजनीतिक असर दिख सकता है। लालू यादव पहले से ही चारा घोटाले (Fodder Scam) में सजा काट चुके हैं। अब अगर IRCTC केस में भी दोष साबित होता है, तो यह राजद (RJD) की छवि और तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य के लिए बड़ा झटका हो सकता है।

राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं यह केस राजद के लिए चुनावी नैरेटिव बदल सकता है; विपक्ष इसे भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में भुना सकता है।

IRCTC केस की टाइमलाइन (IRCTC Case Timeline)

  • 2004–2009 रेल मंत्री रहते हुए होटल ठेकों में कथित साजिश
  • 7 जुलाई 2017 CBI ने केस दर्ज किया और छापेमारी की
  • 1 मार्च 2025 CBI ने अपनी बहस पूरी की
  • 29 मई 2025 कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
  • 13 अक्टूबर 2025 कोर्ट ने आरोप तय कर दिए

Ragib Asim

रागिब असीम – समाचार संपादक, NPG News रागिब असीम एक ऐसे पत्रकार हैं जिनके लिए खबर सिर्फ़ सूचना नहीं, ज़िम्मेदारी है। 2013 से वे सक्रिय पत्रकारिता में हैं और आज NPG News में समाचार संपादक (News Editor) के रूप में डिजिटल न्यूज़रूम और SEO-आधारित पत्रकारिता का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने करियर की शुरुआत हिन्दुस्तान अख़बार से की, जहाँ उन्होंने ज़मीन से जुड़ी रिपोर्टिंग के मायने समझे। राजनीति, समाज, अपराध और भूराजनीति (Geopolitics) जैसे विषयों पर उनकी पकड़ गहरी है। रागिब ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता और दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है।

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