Guest Teacher News: अतिथि शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, अब नहीं जाएगी नौकरी, हाई कोर्ट ने दिया आदेश
Guest Teacher News:बिहार के अतिथि शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है. पटना हाईकोर्ट(Patna High Court) ने सरकार के अतिथि शिक्षकों को हटाने के आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा है बिना सुनवाई के शिक्षकों को नहीं हटाया जा सकता है.

Guest Teacher News: बिहार के अतिथि शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है. पटना हाईकोर्ट(Patna High Court) ने सरकार के अतिथि शिक्षकों को हटाने के आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा है बिना सुनवाई के शिक्षकों को नहीं हटाया जा सकता है. इससे अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है.
दरअसल, बिहार सरकार ने 30 मार्च 2024 को आदेश जारी किया था. आदेश माध्यमिक शिक्षा के निदेशक ने जारी किया था. जिसमे कहा गया था कि 1 अप्रैल से उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाए. जिसके बाद छपरा के एक स्कूल में अतिथि शिक्षकों को हटा दिया गया था. ये शिक्षक 11वीं और 12वीं के छात्रों को पढ़ाते थे. इन शिक्षकों को बिना किसी तरह के नोटिस दिए ही नौकरी से हटा दिया गया था.
नौकरी से हटाए जाने के बाद कुछ अतिथि शिक्षकों ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी. राजेश कुमार सिंह, तपन कुमार सिंह, विशाल प्रसाद और सावित्री कुमारी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका पर जस्टिस पूर्णेन्दु सिंह की एकलपीठ ने सुनवाई की. जस्टिस पूर्णेन्दु सिंह ने कहा, कि सुनवाई का मौका दिए बगैर अतिथि शिक्षकों की सेवा को समाप्त नहीं किया जा सकता. कोर्ट का कहना था कि राज्यपाल के अनुमोदन के बाद जारी अधिसूचना को कार्यकारी आदेश से समाप्त नहीं किया जा सकता.
कोर्ट ने कहा, अतिथि शिक्षकों को सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए. सरकार बिना कारण और बिना सुनवाई के किसी को नौकरी से नहीं हटा सकती. जस्टिस पूर्णेन्दु सिंह ने सुनवाई के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी पत्र संख्या 325, दिनांक 30 मार्च 2024 को रद्द कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले से अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है.