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शिक्षक तबादला नीति: अप्रैल से लागू होगी शिक्षकों की नई ट्रांसफर पॉलिसी, इन टीचरों को मिलेगा फायदा

Bihar Teacher Transfer Policy: शिक्षा विभाग अप्रैल से नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू करेगा. मार्च महीने में संशोधित नियमावली को राज्य कैबिनेट में भेजा जाएगा, जहाँ मंजूरी मिलने के बाद यह तत्काल लागू हो जाएगी. नई संशोधित नियमावली के अनुसार, नियुक्ति की तारीख के 3 साल बाद शिक्षकों का तबादला होगा.

अप्रैल से लागू होगी शिक्षकों की नई ट्रांसफर पॉलिसी
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इमेज- इंटरनेट

By Neha Yadav

Teacher Transfer Policy: बिहार के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है. शिक्षा विभाग अप्रैल से नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू करेगा. जिसके बाद बड़े पैमाने पर शिक्षकों का तबादला होगा, नई तबादला नीति के तहत एक जगह सेवा देने के 3 साल बाद ट्रांसफर होगा, साथ ही विशेष स्थिति में 3 साल से पहले भी तबादला करा सकते हैं.

कब से लागू होगी शिक्षकों की नई तबादला नीति

जानकारी के मुताबिक़, शिक्षकों के लिए पहले से चल रही पॉलिसी में संशोधन किया जा रहा है. जिसे अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा. मार्च महीने में संशोधित नियमावली को राज्य कैबिनेट में भेजा जाएगा, जहाँ मंजूरी मिलने के बाद यह तत्काल लागू हो जाएगी.

पुरानी संशोधित नियमावली में क्या कमी थी

इससे पहले भी शिक्षा विभाग ने संशोधित नियमावली को राज्य कैबिनेट में पेश किया गया था. लेकिन कुछ कमियों की वजह से इसे मंजूरी नहीं मिली. पिछले संसोधन में पोस्टिंग के पांच साल में शिक्षकों की तबादले बात कही गयी थी. यानी नियुक्ति की तारीख से अगले 5 साल बाद ही शिक्षकों का तबादला होगा, जिससे शिक्षकों ने भी काफी नाराजगी जताई थी.

नई संशोधित नियमावली में क्या है

नई संशोधित नियमावली के अनुसार, नियुक्ति की तारीख के 3 साल बाद शिक्षकों का तबादला होगा. इतना ही नहीं किसी विशेष परिस्थिति जैसे- गंभीर बीमारी, पारिवारिक आपात स्थिति में 3 साल से पहले भी ट्रांसफर हो सकता है. इससे काफी शिक्षकों को लाभ होगा.

तबादले के लिए होगा कमिटी का गठन

नई नीति प्रारूप के तहत शिक्षकों के तबादले के लिए कमिटी का गठन किया जायेगा. जिला स्तरीय तबादले के लिए सभी जिलों में जिलाधिकारी के अध्यक्षता में आठ सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा. जिसमे उप विकास आयुक्त, एडीएम स्तर के अधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे. इसी तरह प्रधानाध्यापक और प्रमंडल स्तर के शिक्षकों के तबादले के लिए प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में छह सदस्यीय टीम का गठन होगा, जिसमे क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक समेत अन्य अधिकारी होंगे.

शिक्षकों के नए ट्रांसफर पॉलिसी से क्या फायदा होगा

इन कमेटियों की सिफारिश के आधार पर ही शिक्षकों का तबादला होगा. इससे ट्रांसफर में किसी तरह लो गड़बड़ी होने की संभावना कम होगी. साथ ही तेजी से, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से तबादला हो सकेगा. वहीँ, ऐसे शिक्षक जो किसी से समस्या से ग्रसित हैं अपना ट्रांसफर करा सकेंगे.


Neha Yadav

नेहा यादव रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी से बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ग्रेजुएट करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। पिछले 6 सालों से विभिन्न मीडिया संस्थानों में रिपोर्टिंग करने के बाद NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहीं है।

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