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कारोबारियों को बड़ी राहत, सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी, अब ये रखी गई है आखरी तारीख…. जानिए

कारोबारियों को बड़ी राहत, सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी, अब ये रखी गई है आखरी तारीख…. जानिए
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By NPG News

नई दिल्ली 6 मई 2020। सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख को आगे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर यह घोषणा की है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने के बाद यह घोषणा हुई है।

इससे पहले सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल की तारीख बढ़ाकर 30 जून की थी। साथ ही कारोबारियों को कहा गया था कि 5 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर कोई विलंब शुल्क, जुर्माना या ब्याज नहीं लिया जायेगा। बीते कुछ समय से कारोबारी मांग कर रहे हैं कि जीएसटी जमा करने से उन्हें राहत दी जाए और कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते व्यापार को हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने से छूट दी जाए। व्यापारी जीएसटी माफ करने की मांग कर हैं इसी को देखते हुए सरकार ने जीएसटी भरने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाया है।

सरकार के अनुसार किसी सेक्टर को पूरा टैक्स माफ करने से क्रेडिट चेन में दिक्कत आएगी और समस्याएं बढ़ेंगी। ऐसे भी खबरें आई हैं कि सरकार लॉकडाउन से प्रभावित सेक्टर्स को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) राहत पैकेज देने पर विचार कर रही है। बता दें कि देश में बीते 40 दिन से लॉकडाउन है। 22 मार्च के बाद से ही देश में ज्यादातर कामकाज बंद है। ऐसे में इसका कारोबार पर गहरा असर हुआ है और कई सेक्टर भारी मंदी की ओर हैं।

गौरतलब है कि कारोबारी कोरोना वायरस महामारी के विकट समय को देखते हुए कई दिनों से जीएसटी से छूट देने की मांग कर रहे हैं। वहीं, सरकार का मानना है कि पूरा टैक्स माफ करने से क्रेडिट चेन में दिक्कतें आएंगी। उधर सूत्रों के अनुसार, सरकार इस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों को जीएसटी राहत पैकेज देने पर भी विचार कर रही है। इन क्षेत्रों में पर्यटन, एविएशन और रेस्त्रां शामिल हैं।

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