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UP News: 18 से कम उम्र के बच्‍चे नहीं चला पाएंगे वाहन: सरकार ने जारी किया सख्‍त आदेश, पालकों को हो सकती है जेल, देखे ऑर्डर

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UP News: 18 से कम उम्र के बच्‍चे नहीं चला पाएंगे वाहन: सरकार ने जारी किया सख्‍त आदेश, पालकों को हो सकती है जेल, देखे ऑर्डर
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By Sanjeet Kumar

UP News: एनपीजी न्‍यूज डेस्‍क

सड़क हादसों को रोकने के लिए उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 18 साल के कम उम्र के बच्‍चों के 2 या 4 पहिया वाहन चलाने पर पूरी तरह रोक लगा दिया है। उत्तर प्रदेश में अब 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर या किशोरियों पर 2 पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाने के लिए पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। यदि कोई वाहन स्वामी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार के जुर्माना से दंडित किया जाएगा।

देखें आदेश-





Sanjeet Kumar

संजीत कुमार: छत्‍तीसगढ़ में 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय। उत्‍कृष्‍ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए 2018 में छत्‍तीसगढ़ विधानसभा से पुरस्‍कृत। सांध्‍य दैनिक अग्रदूत से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद हरिभूमि, पत्रिका और नईदुनिया में सिटी चीफ और स्‍टेट ब्‍यूरो चीफ के पद पर काम किया। वर्तमान में NPG.News में कार्यरत। पंड़‍ित रविशंकर विवि से लोक प्रशासन में एमए और पत्रकारिता (बीजेएमसी) की डिग्री।

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