खुद के दो बच्चों की सर काट कर हत्या के आरोपी की मौत की सजा को हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास में बदला...
खुद के दो बच्चों की सर काट कर हत्या के आरोपी की मौत...

बिलासपुर 18 मई 2022। खुद के दो बच्चो की हत्या के मामले में आरोपी की मौत की सजा को हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस न मानते हुए यह फैसला दिया।
महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कायतपाली में पूरन सिदार के घर के पास आरोपी डोलालाल ने अपने 9 वर्षीय बेटी जैस्मीन उर्फ सोनिया और 8 वर्षीय पुत्र शुभम की रापा से सर काट कर हत्या कर दी थी। हत्या कर आरोपी डोलालाल फरार हो गया था। घटनास्थल से रापा व आरोपी का शॉल बरामद हुआ था। पुलिस ने जब खोजबीन कर के आरोपी को पकड़ा तो उसके कपड़ो पर खून के धब्बे पाए गए।
आरोपी को उक्त साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश सरायपाली ने मृत्युदंड दिया था। सजा की पुष्टि के लिये मामला हाईकोर्ट भेजा गया था। इसके साथ ही अपनी मौत की सजा के खिलाफ डोलालाल ने भी अपील की थी।
प्रकरण की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस संजय के अग्रवाल व जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच में हुई। अदालत ने हत्या का कोई स्पष्ट कारण नही होने के अलावा डोलालाल का पूर्व में कोई आपराधिक रिकार्ड नही होने के कारण प्रकरण को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नही माना। इसके अलावा जेल अधीक्षक रायपुर की रिपोर्ट भी मंगाई गई। जिसमें आरोपी डोलालाल का व्यवहार जेल में संतुष्टिजनक पाया गया। परन्तु अपराध की प्रकृति व भविष्य में एसा अपराध फिर से न दोहराया जाए इसे देखते हुए अभियुक्त को पूरे जीवन आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है।
प्रकरण की सुनवाई के अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जॉन एफ कैनेडी के कथन का भी अदालत ने उल्लेख किया कि " बच्चे दुनिया के सबसे मूल्यवान संसाधन है और भविष्य के लिये सबसे अच्छी उम्मीद है".इसके साथ ही आरोपी की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया।