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इनकमटैक्स अफसर बताकर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार... फर्जी रेड मार कर 32 लाख रुपये का लगाया था चूना...

इनकमटैक्स अफसर बताकर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार... फर्जी रेड मार कर 32 लाख रुपये का लगाया था चूना...
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By NPG News

जशपुर 15 नवम्बर 2021। मिशनरी संस्थान के द्वारा अनुशासन हीनता के चलते नौकरी से निकाले जाने पर संस्थान के मैनेजर द्वारा अपने साथी के साथ मिल कर फर्जी तरीके से इनकमटैक्स की रेड डलवा दी औऱ 32 लाख रुपये जब्ती के बहाने ठगी कर ली,अब पुलिस ने फर्जी इनकमटैक्स अधिकारी को गिरफ्तार किया है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार मिशनरी की संस्थान राहा समाज सेवा का कार्य करती है। संस्था प्रमुख ने एसपी जशपुर विजय अग्रवाल से मिल कर ठगी की शिकायत की थी। मामले में मिली जानकारी के अनुसार राहा संस्था की सिस्टर एलिजाबेथ ने एसपी से शिकायत कर बताया कि उनकी संस्थान में 2009 से रामानन्द सिंग एमआईएस मैनेजर के पद पर कार्यरत रहा था। जिसे अनुशासनहीनता के कारण जून माह में इस्तीफा लिया गया था व जुलाई में कार्यमुक्त किया गया। संस्थान ने बलराम पुर जिले के ग्राम बकना तहसील राजपुर में स्थित जमीन को अम्बिकापुर के विनोद अग्रवाल व अन्य को बेचने का सौदा किया था। जमीन को बेचने में लगने वाले 55 लाख के स्टाम्प शुल्क में से 30 लाख रुपये प्रथम किश्त के रूप में क्रेताओ ने दिया हुआ था। आफिस में कुल 32 लाख रुपये की रकम रखी थी। 31जुलाई को एक व्यक्ति मुख्यालय स्थित आफिस में आया और इनकमटैक्स की रेड पड़ने की बात कही और खुद को आयकर अधिकारी बताया। संस्थान में उस समय सिस्टर एलिजाबेथ थी। उन्हें फर्जी अधिकारी ने धमका कर किसी पुरुष कर्मचारी को बुलाने को कहा,जिस पर सिस्टर ने रामानन्द सिंग को बुलवाया। रामानंद सिंग ने आ कर मामला मैनेज करने के बहाने आफिस में रखे 32 लाख रुपये फर्जी अधिकारी को दे दिए और सिस्टर को भी डराया धमकाया की ले दे कर 32 लाख दे कर मामला मैनेज हुआ है।

इस बात की चर्चा किसी से न कि जाए। शक होने पर सिस्टर एलिजाबेथ ने मामले की जानकारी एसपी विजय अग्रवाल को दी। पुलिस की जांच में पता चला कि इनकमटैक्स द्वारा उक्त दिनांक को कोई भी रेड कार्रवाई नहीं की गई थी। तब पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद फर्जी आयकर अधिकारी राकेश गुप्ता को पकड़ा गया। पूछताछ में फर्जी आयकर अधिकारी ने बताया कि सारे प्लान का मास्टर माइंड संस्थान का ही पूर्व प्रबन्धक रामानन्द सिंग है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 419,420,120 भी की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

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