ठर्रा के शौकीनों के लिए खबर: अब छत्तीसगढ़ की सरकारी दुकानों में भी मिलेगी दूसरे राज्यों की ‘देशी’
Chhattisgarh liquor news
रायपुर। ठर्रा यानी देशी शराब के शौकीनों के लिए एक बड़ी खबर है। प्रदेश में अब दूसरे राज्यों की भी देशी शराब की बिक्री हो सकेगी। इसके लिए सरकार ने कुछ नियम तय किए हैं। इन नियमों का पालन करते हुए दूसरे राज्यों में बनने वाली देशी शराब भी राज्य की सरकारी शराब दुकानों से बेची जा सकेगी।
अफसरों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने आबकारी नियम (छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम 1995) में संशोधन किया है। इसमें कुछ अह्म बदलाव किए हैं। इसके अनुसार कोई एफ.एल.9 अनुज्ञप्तिधारक, प्रदेश के बाहर स्थापित / संचालित ऐसी डिस्टलरी प्लांट (आसवनी) जो परिशोधित स्पिरिट का उत्पादन करते हों के किसी नामपत्र (ब्राण्ड / लेबल), का अनुज्ञप्त परिसर में निर्माण करना चाहता हो, तो वह अपने अनुज्ञप्त परिसर में छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995 (यथासंशोधित) के सम्यक् पालन पश्चात् कर सकेगा। इसके लिए अलग से अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी। विशेषाधिकार व्यवस्था के तहत् देशी मदिरा निर्माण, भण्डारण तथा प्रदाय के लिए परिक्षेत्र, सी. एस. 1 - ख और विदेशी मदिरा निर्माण, भण्डारण व प्रदाय के परिक्षेत्र से पूर्णतः पृथक से होगा अर्थात् सी. एस. 1-ख व विदेशी शराब के लिए निर्धारित परिक्षेत्र का उपयोग देशी मदिरा के निर्माण, भण्डारण एवं प्रदाय के लिए नहीं किया जा सकेगा।