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ठर्रा के शौकीनों के लिए खबर: अब छत्‍तीसगढ़ की सरकारी दुकानों में भी मिलेगी दूसरे राज्‍यों की ‘देशी’

Chhattisgarh liquor news

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Kanker Suicide News

By Sanjeet Kumar

रायपुर। ठर्रा यानी देशी शराब के शौकीनों के लिए एक बड़ी खबर है। प्रदेश में अब दूसरे राज्‍यों की भी देशी शराब की बिक्री हो सकेगी। इसके लिए सरकार ने कुछ नियम तय किए हैं। इन नियमों का पालन करते हुए दूसरे राज्‍यों में बनने वाली देशी शराब भी राज्‍य की सरकारी शराब दुकानों से बेची जा सकेगी।

अफसरों ने बताया कि छत्‍तीसगढ़ सरकार ने अपने आबकारी नियम (छत्‍तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम 1995) में संशोधन किया है। इसमें कुछ अह्म बदलाव किए हैं। इसके अनुसार कोई एफ.एल.9 अनुज्ञप्तिधारक, प्रदेश के बाहर स्थापित / संचालित ऐसी डिस्टलरी प्लांट (आसवनी) जो परिशोधित स्पिरिट का उत्पादन करते हों के किसी नामपत्र (ब्राण्ड / लेबल), का अनुज्ञप्त परिसर में निर्माण करना चाहता हो, तो वह अपने अनुज्ञप्त परिसर में छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995 (यथासंशोधित) के सम्यक् पालन पश्चात् कर सकेगा। इसके लिए अलग से अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी। विशेषाधिकार व्यवस्था के तहत् देशी मदिरा निर्माण, भण्डारण तथा प्रदाय के लिए परिक्षेत्र, सी. एस. 1 - ख और विदेशी मदिरा निर्माण, भण्डारण व प्रदाय के परिक्षेत्र से पूर्णतः पृथक से होगा अर्थात् सी. एस. 1-ख व विदेशी शराब के लिए निर्धारित परिक्षेत्र का उपयोग देशी मदिरा के निर्माण, भण्डारण एवं प्रदाय के लिए नहीं किया जा सकेगा।


Sanjeet Kumar

संजीत कुमार: छत्‍तीसगढ़ में 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय। उत्‍कृष्‍ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए 2018 में छत्‍तीसगढ़ विधानसभा से पुरस्‍कृत। सांध्‍य दैनिक अग्रदूत से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद हरिभूमि, पत्रिका और नईदुनिया में सिटी चीफ और स्‍टेट ब्‍यूरो चीफ के पद पर काम किया। वर्तमान में NPG.News में कार्यरत। पंड़‍ित रविशंकर विवि से लोक प्रशासन में एमए और पत्रकारिता (बीजेएमसी) की डिग्री।

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