SIMI: सरकार की बड़ी कार्रवाई: सिमी संगठन को किया 5 साल के लिए प्रतिबंधित, बताया 'गैरकानूनी संगठन'...
SIMI: गृह मंत्रालय ने कहा, "सिमी पर प्रतिबंध गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967 की धारा 3(1) के तहत पांच साल की अवधि के लिए लगाया गया है।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही इसे 'गैरकानूनी संगठन' घोषित कर दिया।
गृह मंत्रालय ने कहा, "सिमी पर प्रतिबंध गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967 की धारा 3(1) के तहत पांच साल की अवधि के लिए लगाया गया है।" मंत्रालय ने कहा कि सिमी पर प्रतिबंध राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 564(ई), दिनांक 31 जनवरी, 2019 के माध्यम से लगाया गया है।
मंत्रालय ने कहा, "सिमी आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में लगा हुआ है जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है।" मंत्रालय ने कहा कि सिमी और उसके सदस्यों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 सहित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।
जानिए सिमी
स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना अप्रैल 1977 में हुआ था। जिसके संस्थापक अध्यक्ष मोहम्मद अहमदुल्ला सिद्दीकी थे। हालांकि बताया जाता है कि सिमी की स्थापना पहले ही हो गई थी। 1956 में बने प्रतिबंधित संगठन जमात ए इस्लामी को ही नया रूप देकर सिमी बनाया गया। 9/11 हमले के बाद भारत सरकार ने 2001 में इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने यह कार्रवाई आतंकवादी संगठन के साथ संबंध होने पर लगाया था। हालांकि अगस्त 2008 में एक विशेष न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिबंध हटा दिया गया था। लेकिन फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सिमी पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया है।