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SECR: SECR में पेंशन अदालत- बिलासपुर जोनल मुख्यालय में 19 दिसंबर को लगेगी अदालत

SECR दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल मुख्यालय में 19 दिसंबर को पेंशन अदालत लगेगी। इसमें पेंशनर्स को होने वाली दिक्कतों के अलावा उनकी शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने अपने सेवानिवृत अधिकारी व कर्मचारियों की सुविधा के लिए पेंशन अदालत का गठन किया है।

SECR: SECR में पेंशन अदालत- बिलासपुर जोनल मुख्यालय में 19 दिसंबर को लगेगी अदालत
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Bilaspur Railway Zone Office

By Radhakishan Sharma

SECR बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल मुख्यालय में 19 दिसंबर को पेंशन अदालत लगेगी। इसमें पेंशनर्स को होने वाली दिक्कतों के अलावा उनकी शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने अपने सेवानिवृत अधिकारी व कर्मचारियों की सुविधा के लिए पेंशन अदालत का गठन किया है।

रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार पेंशन अदालत का आयोजन वरि.मंडल कार्मिक अधिकारी सभाकक्ष बिलासपुर में गुरुवार 19 दिसम्बर 2024 को सुबह 11 बजे से किया जाएगा। मंडल के समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे अपने आवेदन दो प्रति में पूर्ण दस्तावेज के साथ जिसमें पीएफ नम्बर, सेवानिवृत्ति तिथि, पीपीओ नम्बर एवं पता लिखना अनिवार्य है। 11 दिसम्बर 2024 तक या इसके पूर्व वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी (पेंशन अदालत) को आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

पेंशन अदालत में इन शिकायतों का करेंगे निराकरण

पेंशन अदालत में पेंशन से संबंधित शिकायतों का निराकरण किया जाता है। अगर किसी सेवानिवृत कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलने वाला बकाया निपटान एवं पेंशन भुगतान संम्बन्धी कोई भी शिकायत है तो वे अवश्य आवेदन करें, जिससे उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके।

इन मामलों की नहीं होगी सुनवाई

पेंशन अदालत में न्यायालय में विचाराधीन, विवादास्पद, उत्तराधिकारी मामला तथा अन्य नीतिगत मामलों, रेलवे बोर्ड में लंबित प्रकरण मामलों को शामिल नहीं किया जायेगा ।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 15.01.2024 के माध्यम से सलाह दी है कि पेंशन अदालतों के आयोजन के लिए कैलेंडर को संबंधित वेबसाइटों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। यह भी सलाह गई है कि पेंशन अदालत के दौरान जिन पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतों का निवारण किया जाना है, उन्हें भी पेंशन अदालत की तिथि से काफी पहले अग्रिम सूचना दी जा सकती है।

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