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सुधा भारद्वाज को राहत : NIA की ज़मानत विरोध याचिका पर सुको की दो टूक -"इस मामले में हम दखल दें.. इसकी कोई वजह नहीं पाते"

सुधा भारद्वाज को राहत : NIA की ज़मानत विरोध याचिका पर सुको की दो टूक -इस मामले में हम दखल दें.. इसकी कोई वजह नहीं पाते
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By NPG News

रायपुर,7 दिसंबर 2021। एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज को शीर्ष अदालत से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने सुधा भारद्वाज को डिफाल्ट ज़मानत के विरोध में NIA की विरोध याचिका को ख़ारिज कर दिया है।

सर्वोच्च अदालत ने कहा "इस मामले में हमारे हस्तक्षेप की कोई वजह दिखाई नहीं देती..हाईकोर्ट के डिफाल्ट ज़मानत के निर्णय के खिलाफ NIA की ज़मानत याचिका ख़ारिज की जाती है"

विदित हो कि बीते 1 दिसंबर को भीमा कोरेगाँव में हुए जातीय हिंसा के मामले में हाईकोर्ट ने डिफ़ॉल्ट ज़मानत दी है।NIA इस आदेश के विरुध्द सुप्रीम कोर्ट पहुँची थी।

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