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Raipur News: शासकीय सेवाओं में 5 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने बाबत आदेश जारी, पुलिस विभाग के लिए लागू नहीं होगा यह नियम
Raipur News:
Raipur News: रायपुर। शासकीय सेवाओं में 5 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 1.1.24 से दिनांक 31.12.2028 तक अर्थात 5 वर्ष तक बढ़ाया गया है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में दे सभी छूट यथावत रहेगी किंतु सभी छोटो को मिलकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 1/1/ 2024 अर्थात उसके पश्चात जारी विज्ञापनों में भी अभ्यर्थियों को उक्तानुसार छूट का लाभ प्राप्त होगा। उक्त निर्देश गृह पुलिस विभाग के लिए लागू नहीं होगा।
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