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Raipur News: शासकीय सेवाओं में 5 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने बाबत आदेश जारी, पुलिस विभाग के लिए लागू नहीं होगा यह नियम

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Raipur News: शासकीय सेवाओं में 5 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने बाबत आदेश जारी, पुलिस विभाग के लिए लागू नहीं होगा यह नियम
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By Sanjeet Kumar

Raipur News: रायपुर। शासकीय सेवाओं में 5 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 1.1.24 से दिनांक 31.12.2028 तक अर्थात 5 वर्ष तक बढ़ाया गया है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में दे सभी छूट यथावत रहेगी किंतु सभी छोटो को मिलकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 1/1/ 2024 अर्थात उसके पश्चात जारी विज्ञापनों में भी अभ्यर्थियों को उक्तानुसार छूट का लाभ प्राप्त होगा। उक्त निर्देश गृह पुलिस विभाग के लिए लागू नहीं होगा।





Sanjeet Kumar

संजीत कुमार: छत्‍तीसगढ़ में 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय। उत्‍कृष्‍ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए 2018 में छत्‍तीसगढ़ विधानसभा से पुरस्‍कृत। सांध्‍य दैनिक अग्रदूत से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद हरिभूमि, पत्रिका और नईदुनिया में सिटी चीफ और स्‍टेट ब्‍यूरो चीफ के पद पर काम किया। वर्तमान में NPG.News में कार्यरत। पंड़‍ित रविशंकर विवि से लोक प्रशासन में एमए और पत्रकारिता (बीजेएमसी) की डिग्री।

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