आरक्षक उज्जवल दीवान समेत चार के विरुध्द पुलिस द्रोह उद्दीपन एक्ट, विद्रोह और षड्यंत्र रचने और शामिल होने का अपराध दर्ज..

रायपुर,11 जनवरी 2022। पुलिस आरक्षक उज्जवल दीवान समेत चार के विरुध्द राजधानी पुलिस ने पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम की धारा 3,109,505(1),और 120(b) की धाराओं में अपराध दर्ज किया है। राजधानी के टिकरापारा थाने में यह अपराध दर्ज किया गया है।
अपराध क्रमांक34/2022 के तहत दर्ज FIR में यह बताया गया है कि उज्जवल दीवान समेत उसके साथी लगातार पुलिस बल के सदस्यों जिनमें सहायक आरक्षक शामिल हैं को लगातार अनुशासन भंग करने तथा पुलिस रेगुलेशन और पुलिस एक्ट के विपरीत आंदोलन करने के लिए उकसाया जा रहा था। पिछले महीने भी इनके द्वारा नया रायपुर और अभनपुर में बिना अनुमति आंदोलन कर चक्का जाम कराया गया था।इनके द्वारा बस्तर रेंज सहित छत्तीसगढ के विभिन्न ज़िलों में भ्रमण कर पुलिस के सदस्यों व उनके परिवार के सदस्यों को उग्र आंदोलन के लिए उकसाया जा रहा था।
आरक्षक उज्जवल दीवान समेत चार के द्वारा कोविड संक्रमण की वजह से कलेक्टर द्वारा धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध के बावजूद रावनभाठा मैदान में दस जनवरी को पुलिस परिवार के लोगों को सम्मेलन के नाम पर आंदोलन के लिए आमंत्रित किया गया और घूम घूम कर उग्र आंदोलन के लिए उकसा रहे थे।
उपरोक्त अभियुक्तों को लेकर यह ब्यौरा भी दर्ज है कि सोशल मीडिया में वायरल ऑडियो वीडियो में यह सुना गया कि आंदोलन के लिए आ रहे पुलिस परिवार को रोकने पर SDOP को गोली से लात घुंसो से मार दो कहा जा रहा था।
पुलिस ने दर्ज FIR में उपरोक्त ब्यौरे के साथ यह टीप जोड़ी है - उक्त कृत्यों से उज्जवल दीवान और उसके साथी अनुशासित पुलिस विभाग के सदस्यों में विद्वेष विद्रोह फैलाने का प्रयास कर रहे थे