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पत्नी शराब के नशे में पति व ससुराल वालों को झूठे मामलें में फंसवाने की देती है धमकी, हाईकोर्ट ने माना क्रूरता

पत्नी शराब के नशे में पति व ससुराल वालों को झूठे मामलें में फंसवाने की देती है धमकी, हाईकोर्ट ने माना क्रूरता
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By NPG News

बिलासपुर। शराबी महिला गुटखा खाकर घर मे यहां वहां थूक देती थी। मना करने पर पति व ससुराल वालों को केश में फ़ंसवाने की धमकी देती थी। परेशान पति ने विवाह विच्छेद हेतु फैमली कोर्ट में याचिका लगाई थी खारिज होने हाईकोर्ट में अपील की गई थी। जिसमे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने तलाक मंजूर कर लिया।

मिली जानकारी के अनुसार कोरबा के बांकीमोगरा निवासी उदय शर्मा की शादी 17 साल पहले 19 मई 2015 को कटघोरा की प्रिया से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद उदय को पता चला कि उसकी पत्नी आदतन शराबी है और ब्राम्हण होने के बाद भी नॉनवेज खाने की आदि है। वह अचानक शादी के एक सप्ताह बाद 26 मई को सुबह बेहोश हो गयी थी। और उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। उदय को पता चला कि उसकी पत्नी लंबे समय से पान मसाला, गुटखा, शराब पीने और नॉनवेज खाने की आदि है। शादी के बाद भी वह गुटखा खाकर यहां वहां थूकती रहती है। पति व ससुराल वाले उसे समझाइश देकर उसके व्यवहार में सुधार लाने का प्रयास करते रहे। लेकिन ऐसा कुछ नही हुआ। उल्टे पत्नी ने 30 दिसंबर 2015 को आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। किसी तरह उसे बचाया गया। उसके बाद उसने छत से कूद कर और एक बार जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। साथ ही उसने बिना पति के जानकारी के गर्भपात भी करवा लिया और पूछने पर पति और ससुराल वालों को झूठे केश में फंसवा देने की धमकी दी।

पति ने उसे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को दो जनवरी 2016 को डॉक्टर को दिखाया। जहां से उसे रायपुर रेफर कर दिया गया। बार बार केस में फ़ंसवाने क़ी धमकी से परेशान होकर पति ने थाने में भी शिकायत की थी पर कुछ न हो पाने पर फैमली कोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i-a) के तहत विवाह विच्छेद का आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन फैमली कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। जिस पर पति ने हाईकोर्ट में अपील की थी। जहां जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की बेंच में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने बिना वजह गर्भपात, झूठे केश में फ़ंसवाने की धमकी व शराब पीकर खुदकुशी की कोशिश को क्रूरता माना फैमली कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए पति की याचिका मंजूर कर ली और विवाह विच्छेद का आदेश दिया।

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