Begin typing your search above and press return to search.

निलंबन ब्रेकिंग न्यूज: छत्तीसगढ़ में क्लर्क ने मांगी बीस हजार की रिश्वत, कलेक्टर ने किया निलंबित

निलंबन ब्रेकिंग न्यूज: छत्तीसगढ़ में क्लर्क ने मांगी बीस हजार की रिश्वत, कलेक्टर ने किया निलंबित
X
By NPG News

NPG ब्यूरो - जशपुर। जशपुर कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोदाम के सहायक ग्रेड 3 प्रशांत रजक पर निलंबन की कार्यवाही की है।सहायक ग्रेड 3 प्रशांत रजक पर पार्ट फाइल की राशि निकालने 20 हजार रूपए की मांग करने का आरोप था जो जांच में सही पाया गया। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कलेक्टर रवि मित्तल ने सहायक ग्रेड- 3 प्रशांत रजक को निलंबित कर दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घोलेंग में पदस्थ एल.पी.मांझी नेत्र सहायक अधिकारी के द्वारा हेड ट्रेमर एवं शुगर बीमारी के इलाज के लिए दो लाख बीस हजार रूपये की जरूरत पड़ने पर जीपीएफ पार्ट फायनल की राशि आहरण हेतु कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोदाम जिला जशपुर में 16.09.2022 को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया। मांझी ने प्रशांत रजक (एल.डी.सी) द्वारा 20 हजार रू० की मांग करने एवं पार्ट फाइनल की राशि नहीं मिलने की शिकायत कलेक्टर को की थी। शिकायत पर कलेक्टर ने जाँच हेतु जिला कोषालय अधिकारी को जांच के लिये नियुक्त किया और जांच उपरांत जिला कोषालय अधिकारी से शिकायत जांच प्रतिवेदन प्राप्त प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। जांचकर्ता (जिला कोषालय अधिकारी) ने जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि 09.11.2022 (कुल 55 दिवस) तक पार्ट फायनल राशि का आहरण नहीं किया गया है तथा प्रथम दृष्टया शिकायत सही होना पाया गया। प्रशांत रजक, सहायक ग्रेड-3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोदाम के उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पत्थलगांव, रहेगा तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

Next Story