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National Lok Adalat: नेशनल लोक अदालत में स्कूल शिक्षा व राजस्व विभाग के मामलों की होगी सुनवाई

National Lok Adalat: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर देशभर में 14 दिसंबर को नेशलन लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। छत्तीसगढ़ में भी हाई कोर्ट के अलावा अधिनस्थ न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। समझौता और आपसी राजीनामा के प्रकरणों को सुनवाई के लिए खंडपीठ के सामने रखा जाता है। नेशनल लोक अदालत से पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति ने देश के नामी 13 बीमा कंपनियों के अलावा प्रदेश के तीन प्रमुख सरकार विभाग के अफसरों को हाई कोर्ट सहित प्रदेश के न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की फाइल व अधिवक्ता के साथ तलब किया है। 11 नवंबर से हाई कोर्ट परिसर में प्री सिटिंग शुरू हो गई है जो 3 दिसंबर तक चलेगी।

National Lok Adalat: नेशनल लोक अदालत में स्कूल शिक्षा व राजस्व विभाग के मामलों की होगी सुनवाई
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By Sanjeet Kumar

National Lok Adalat: बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले देशभर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मौजूदा वर्ष के लिए जारी कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष का अंतिम नेशनल लोक अदालत 14 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। देशभर के हाई कोर्ट में इसकी तैयारी प्रारंभ हो गई है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति ने नेशनल लोक अदालत से पहले देशभर की नामी 13 बीमा कंपनियों के अफसरों को अधिवक्ताओं के साथ लंबित प्रकरणों की फाइल लेकर तलब किया है। बीमा कंपनी के अफसरों के अलावा लीगल कमेटी ने प्रदेश के तीन महत्वपूर्ण विभाग के अफसरों को भी तलब किया है। इसमें शिक्षा विभाग,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग व राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अफसरों को समंस जारी कर तलब किया है। बीमा कंपनियों व प्रदेश की तीन महत्वपूर्ण विभाग के अफसरों के साथ मीटिंग के लिए लीगल कमेटी ने अलग-अलग तिथि तय कर दी है। प्री सिटिंग हाई कोर्ट परिसर में होगी।

न्यायालय में चले रहे प्रकरणों की देनी होगी जानकारी

प्री सिटिंग के दौरान प्रदेश सरकार के तीन महत्वपूर्ण विभाग के अफसरों को न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों की जानकारी के साथ ही स्टेटस भी बताना होगा। इस बात की भी जानकारी देनी होगी कि पेंडिंग मामलों में ऐसे कितने प्रकरण है जिसमें राजीनामा और आपसी समझौते की संभावना बन रही है। उन प्रकरणों की अलग से सूची बनाई जाएगी। अलग सूची बनाने के बाद समझौते को लेकर संभावनाएं तलाशेंगे। दोनों पक्षों से हाई कोर्ट और प्रदेश के जिला न्यायालयों में संचालित मिडिएशन सेंटर के माध्यम से नेशनल लोक अदालत से पहले इस पर गंभीरता के साथ काम किया जाएगा।

बीमा कंपनियों को देनी होगी ये जानकारी

छत्तीसगढ़ में देशभर की तरकीबन 13 ऐसी बीमा कंपनियां है जो अपने अधिकारियों और एजेंटों के माध्यम से काम करती है। दुर्घटना दावा से लेकर फायनेंस सहित अन्य विवादों को लेकर न्यायालयों में मामला चल रहा है। ऐसे प्रकरण जो काफी लंबे समय से पेंडिंग है और वर्तमान स्थिति में आपसी समझौते की संभावना बन रही है,ऐसे मामलों की लीगल कमेटी को जानकारी देनी होगी। प्री सिटिंग के दौरान बीमा कंपनी के अफसर न्यायालय में लंबित प्रकरणों की फाइल व अधिवक्ता के साथ लीगल कमेटी के सामने उपस्थित होंगे।

बीमा कंपनियां जिनको कमेटी ने किया है तलब

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी,द न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी,नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी,चोला मंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसीआई लोमबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी,बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी,एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, टाटा जनरल इंश्योरेंस कंपनी, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी।

Sanjeet Kumar

संजीत कुमार: छत्‍तीसगढ़ में 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय। उत्‍कृष्‍ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए 2018 में छत्‍तीसगढ़ विधानसभा से पुरस्‍कृत। सांध्‍य दैनिक अग्रदूत से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद हरिभूमि, पत्रिका और नईदुनिया में सिटी चीफ और स्‍टेट ब्‍यूरो चीफ के पद पर काम किया। वर्तमान में NPG.News में कार्यरत। पंड़‍ित रविशंकर विवि से लोक प्रशासन में एमए और पत्रकारिता (बीजेएमसी) की डिग्री।

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