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न्याय योजना में जुड़ेगा नाम: भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों की सूची ग्राम पंचायतों में, 18 से 25 तक नाम जोड़ने या हटाने के लिए आवेदन

राजस्व सचिव ने कलेक्टरों और जिला पंचायत सीईओ को निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए

न्याय योजना में जुड़ेगा नाम: भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों की सूची ग्राम पंचायतों में, 18 से 25 तक नाम जोड़ने या हटाने के लिए आवेदन
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By NPG News

रायपुर, 18 अप्रैल 2022। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों की सूची का प्रकाशन 18 अप्रैल को ग्राम पंचायतों में किया गया है। इसके साथ ही सूची के सत्यापन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि ऐसे हितग्राही जिनका नाम पात्र सूची में दर्ज है, लेकिन वर्तमान में उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनके वैध वारिस से आवेदन लेकर उनका नाम पात्र सूची में जोड़ा जाना है। जो वर्तमान में पात्र हितग्राहियों की सूची में शामिल हैं, लेकिन उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य द्वारा कृषि भूमि अर्जित कर लेने के कारण योजना के अंतर्गत अपात्र हो गए हैं, उनका नाम हटाना है।

योजना के वर्तमान हितग्राहियों की सूची का ग्राम पंचायत में प्रकाशन 18 अप्रैल को हो गया है। पात्र सूची में नाम जोड़ने और नाम विलोपित करने के लिए आवेदन 18 से 25 अप्रैल तक प्राप्त किए जाएंगे। ग्राम पंचायत में सूची के प्रकाशन के तुरंत बाद मृत हितग्राही के उत्तराधिकारी योजना के तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करेंगे। साथ ही, ऐसे हितग्राही जो पूर्व में पात्र थे, लेकिन बाद में जमीन खरीदने के कारण अपात्र हो गए हों, उनके संबंध में आपत्ति ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया जाना है।

आवेदन पत्रों/आपत्ति का पटवारी व ग्राम पंचायत सचिव द्वारा परीक्षण और जनपद पंचायत को भेजने का काम 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किया जाएगा। जनपद पंचायत स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों की वेबसाइट में प्रविष्टि 30 अप्रैल से 05 मई तक की जाएगी। प्राप्त आवेदन/प्रतिवेदन का संबंधित तहसीलदार के द्वारा परीक्षण/निराकरण 06 मई से 10 मई तक किया जाएगा। तहसीलदार के परीक्षण उपरांत प्राप्त सूची का ग्राम सभा को प्रेषण 11 मई को किया जाएगा। विशेष ग्राम सभा 12 मई से 13 मई तक आयोजित की जाएगी और ग्राम सभा द्वारा आवेदन पत्रों का परीक्षण व जनपद पंचायतों को प्रतिवेदन का प्रेषण किया जाएगा। ग्राम सभा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार पात्र/अपात्र हितग्राहियों का वेबसाईट में अद्यतीकरण (जनपद स्तर पर) 14 मई से 15 मई तक किया जाएगा।

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