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Mumbai Train Firing: ट्रेन गोलीकांड में बड़ा खुलासा, आरोपी जवान ने बुर्का पहनी महिला से लगवाए थे धार्मिक नारा, जानिए कहानी

Mumbai Train Firing: जयपुर-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस गोलीकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रेन में 4 लोगों की हत्या करने वाले रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के कॉन्स्टेबल चेतन सिंह चौधरी ने बुर्का पहनी एक महिला यात्री को बंदूक की नोक पर धमकाते हुए 'जय माता दी' कहने के लिए मजबूर किया था।

Mumbai Train Firing: ट्रेन गोलीकांड में बड़ा खुलासा, आरोपी जवान ने बुर्का पहनी महिला से लगवाए थे धार्मिक नारा, जानिए कहानी
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By S Mahmood

Mumbai Train Firing: जयपुर-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस गोलीकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रेन में 4 लोगों की हत्या करने वाले रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के कॉन्स्टेबल चेतन सिंह चौधरी ने बुर्का पहनी एक महिला यात्री को बंदूक की नोक पर धमकाते हुए 'जय माता दी' कहने के लिए मजबूर किया था। पुलिस ने महिला की पहचान कर ली है और उसे मुख्य गवाह बनाया गया है। महिला के बयान भी दर्ज किए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले की जांच बोरीवली की राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, ये पूरी घटना ट्रेन में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। आरोपी चेतन ने B3 कोच में बुर्का पहनी महिला पर बंदूक अड़ाकर उसे 'जय माता दी' का नारा लगाने को कहा। इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर जोर से 'जय माता दी' कहने के लिए कहा।

महिला को दी जान से मारने की धमकी

रिपोर्ट के मुताबिक, चेतन ने सबसे पहले B5 कोच में टीकाराम मीणा को गोली मारी और भानपुरावाला की हत्या की। इसके बाद उसने B2 में बैठे सैफुद्दीन को गोली मारी और आखिर में S6 कोच में शेख को गोली मारी। इस दौरान B3 कोच में चेतन ने उक्त महिला को निशाना बनाया। महिला ने चेतन की बंदूक को दूर कर पूछा कि तुम कौन हो? इस पर चेतन ने कहा कि अगर बंदूक को हाथ लगाया तो गोली मार दूंगा।

क्या है पूरा मामला?

31 जुलाई की सुबह चेतन ने जयपुर से मुंबई आ रही ट्रेन में 4 लोगों की हत्या कर दी थी। घटना के बाद सामने आए वीडियो में चेतन कह रहा है, "पाकिस्तान से ऑपरेट हुए हैं ये और मीडिया यही कवरेज दिखा रही है। उनको सब पता चल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं... अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मैं कहता हूं मोदी और योगी ये दो हैं।"

न्यायिक हिरासत में है चेतन

चेतन पर वीडियो और यात्रियों के विवरण के आधार पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 302 (हत्या), 363 (अपहरण), 341, 342 (गलत तरीके से बंदी बनाना), आर्म्स एक्ट और रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और चेतन न्यायिक हिरासत में है।

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