Begin typing your search above and press return to search.

Jaspur News: पटवारी बर्खास्त, हेरफेर कर जमीन बिक्री करवाने समेत 7 मामलों में दोषी...

Jaspur News: पटवारी बर्खास्त, हेरफेर कर जमीन बिक्री करवाने समेत 7 मामलों में दोषी...
X
By Gopal Rao

Jaspur News : जशपुर। पटवारी को जमीन में हेरफेर करने पर बर्खास्त किया गया है। जांच के बाद कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने यह कार्यवाही की है। फरसाबहार एसडीएम ने तहसील कार्यालय फरसाबहार के पटवारी हल्का नंबर 22 गंझियाडीह अवधेश कुमार भगत को अनियमितता के कारण निलंबित कर आरोप-पत्र जारी किया था और अवधेश कुमार भगत के विरुद्ध लगाए गए 7 आरोप में से समस्त आरोपों को पूर्णतया प्रमाणित होना पाए जाने पर सेवा से पदच्युत किया गया है।

एसडीएम ने पटवारी हल्का नंबर 22 गंझियाडीह अवधेश कुमार भगत को तहसील कार्यालय फरसाबहार में पटवारी के पद पर पदस्थ रहते हुए ग्राम गंझियाडीह स्थित भूमि ख.नं. 235/33 रकबा 0.202 हे. भूमि से नाम काटकर नक्शा में हेराफेरी कर जमीन बिक्री करवाने के मामले में अनियमितता के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत् निलंबित कर उन पर लगाए गए आरोपों के संबंध में आरोप-पत्र जारी किया था। पटवारी भगत के विरुद्ध 07 आरोप अधिरोपित है।

आरोपों के संबंध में पटवारी अवधेश कुमार भगत द्वारा प्रस्तुत उत्तर 20 दिसंबर 2022 को समाधानकारक नहीं पाये जाने के कारण उनके विरूद्ध 16 जनवरी 2023 को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-14 के तहत् विभागीय जांच संस्थित की गई, जिसमें डिप्टी कलेक्टर प्रशांत कुमार कुशवाहा को जांचकर्ता अधिकारी तथा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) फरसाबहार को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया।

जांचकर्ता अधिकारी द्वारा 07 जुलाई 2023 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया,

जिसमें अवधेश कुमार भगत के विरूद्ध लगाये गये 07 आरोपों में से समस्त आरोपों को पूर्णतया प्रमाणित होना पाया गया। अवधेश कुमार भगत के विरूद्ध लगाये गये आरोपों, जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षों तथा जांच प्रतिवेदन पर अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त भगत का अभ्यावेदन समाधानकारक नहीं पाया गया। छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (2) के अधिकारों का प्रत्यायोजन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को किये जाने के अनुक्रम में कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जशपुर के निर्देशानुसार कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुनकुरी के आदेश से अवधेश कुमार भगत को पटवारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरुप छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (2) के तहत् प.ह.नं. 10- डोभ में अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया। भगत के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि की दशा में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम - 10 (नौ) में दिये गए प्रावधानों तथा भू अभिलेख नियमावली के नियम 8 के अनुसार पटवारी को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा पदच्युत किये जाने की अधिकारिता के तहत् पटवारी अवधेश कुमार भगत को आदेश जारी 06 अक्टूबर 2023 से मुख्य शास्ति "सेवा से पदच्युत, बर्खास्त किया गया है जो कि शासन के अधीन भावी नियोजन के लिए अनर्ह होगा।

Gopal Rao

गोपाल राव रायपुर में ग्रेजुएशन करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। विभिन्न मीडिया संस्थानों में डेस्क रिपोर्टिंग करने के बाद पिछले 8 सालों से NPG.NEWS से जुड़े हुए हैं। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं।

Read MoreRead Less

Next Story