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House Building Advance: सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्‍छी खबर: घर बनाने, रिनिवेट और एक्सटेंशन लोन की ब्‍याज दरों में छूट का ऐलान

House Building Advance:

House Building Advance: सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्‍छी खबर: घर बनाने, रिनिवेट और एक्सटेंशन लोन की ब्‍याज दरों में छूट का ऐलान
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By Sanjeet Kumar

House Building Advance: बिलासपुर। अगर आप केंद्र सरकार के किसी विभाग में काम करते हैं और अपना घर बनाना चाहते हैं या फिर रिनिवेट या एक्सटेंशन कराना चाहते हैं तो केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने लोन में ब्याज की राशि में छूट देने के साथ ही कई जरुरी सहुलियत दी है।

केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) के लिए तय की गई शर्तों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2017-18 से आगे के लिए हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज 8.50% होगा। वित्त मंत्रालय के परामर्श से अधिसूचित करने के लिए हर तीन साल में इसकी समीक्षा की जाएगी।

. एचबीए की वसूली की पद्धति पहले पंद्रह वर्षों में मूलधन की वसूली के मौजूदा पैटर्न के अनुसार 180 से अधिक मासिक किस्तों में और उसके बाद अगले पांच वर्षों में ब्याज की वसूली 60 से अधिक मासिक किश्तों में जारी रहेगी। अग्रिम पर पहली किस्त के भुगतान की तारीख से साधारण ब्याज लगेगा। कर्मचारी या पति/पत्नी के स्वामित्व वाले भूखंड पर संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से एक नया घर बनाना।

. एक प्लॉट खरीदना और उस पर घर बनाना। सहकारी योजनाओं के तहत एक भूखंड खरीदना और उस पर एक घर/फ्लैट का निर्माण करना या सहकारी समूह की सदस्यता के माध्यम से एक घर बनाना।

हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरण और अन्य वैधानिक या अर्ध-सरकारी निकायों और पंजीकृत बिल्डरों यानी पंजीकृत निजी बिल्डरों, आर्किटेक्ट्स, हाउस बिल्डिंग सोसाइटी इत्यादि से नए तैयार घर/फ्लैट की एकमुश्त खरीद, लेकिन निजी से नहीं। व्यक्तियों. कर्मचारी या पति या पत्नी के संयुक्त स्वामित्व वाले मौजूदा घर में रहने की जगह का विस्तार। मौजूदा संरचना की कुल लागत (भूमि की लागत को छोड़कर) और प्रस्तावित अतिरिक्त लागत इन नियमों के तहत निर्धारित बिक्री लागत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सरकारी या हुडको या निजी स्रोतों से लिए गए ऋण या अग्रिम का पुनर्भुगतान, भले ही निर्माण शुरू हो गया हो। कुछ शर्तों के अधीन.रहेगा। मसलन मौजूदा कर्मचारी जिन्होंने पहले ही बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से होम लोन ले लिया है, उन्हें मौजूदा शर्तों को पूरा करने के अधीन, इस योजना में स्थानांतरित करने की अनुमति है। किसी आवासीय कॉलोनी में दुकान-सह-आवासीय भूखंड के लिए निर्धारित भूखंड पर भवन के केवल आवासीय हिस्से का निर्माण, निर्धारित लागत सीमा के अधीन रहेगा।

ये होंगे पात्र

. केंद्र सरकार/कंपनी/एसोसिएशन/व्यक्तियों के निकाय के तहत सेवा के लिए प्रतिनियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य, चाहे निगमित हों या नहीं, जो पूरी तरह या काफी हद तक केंद्र सरकार या एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के स्वामित्व या नियंत्रण में है, और स्वायत्त है, सरकारी या निजी निकाय द्वारा नियंत्रित न किया गया निकाय। केंद्र शासित प्रदेशों और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के कर्मचारी।

ऐसे मामलों में जहां दोनों पति-पत्नी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और दोनों गृह निर्माण अग्रिम अनुदान के लिए पात्र हैं, अग्रिम उन दोनों के लिए संयुक्त रूप से/अलग-अलग स्वीकार्य होगा।

घर की लागत कर्मचारी के मूल वेतन से 139 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए

बनाए जाने/खरीदे जाने वाले घर की लागत (प्लॉट की लागत को छोड़कर) कर्मचारी के मूल वेतन के 139 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिकतम रु. केवल 1.00 करोड़ (एक करोड़)। व्यक्तिगत मामलों में, यदि प्रशासनिक मंत्रालय मामले के गुण-दोष से संतुष्ट है, तो विभाग प्रमुख द्वारा लागत सीमा में अधिकतम 25% तक की छूट दी जा सकती है।

अग्रिम राशि का भुगतान, इस तरह

0 34 महीने का मूल वेतन, अधिकतम रु. केवल 25.00 लाख (पच्चीस लाख रुपये), या घर/फिएट की लागत, या चुकाने की क्षमता के अनुसार राशि। नए घर/फ्लैट के निर्माण/खरीद के लिए जो भी सबसे कम हो।

0 मौजूदा घर के विस्तार के लिए, एचबीए की राशि 34 महीने के मूल वेतन तक सीमित होगी, जो अधिकतम रु. केवल 10.00 लाख (दस लाख रुपये), या विस्तार की लागत, या पुनर्भुगतान क्षमता के अनुसार राशि, जो भी कम हो।

0 ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण के मामले में अग्रिम राशि भूमि की वास्तविक लागत और घर के निर्माण या रहने की जगह के विस्तार की लागत के 80% तक सीमित होगी। इसमें छूट दी जा सकती है और 100% मंजूरी दी जा सकती है यदि विभाग प्रमुख यह प्रमाणित कर दे कि संबंधित ग्रामीण क्षेत्र कस्बे या शहर की परिधि में आता है।

ब्याज दर में कटौती

हाउस बिल्डिंग एडवांस की मंजूरी के दौरान निर्धारित दर से 2.5% की उच्च ब्याज दर जोड़ने का खंड वापस लिया जाता है। मंजूरी में निर्धारित दरों से 2.5% अधिक ब्याज निर्धारित किया जाना चाहिए, इस शर्त के साथ कि, यदि राशि की वसूली से संबंधित मंजूरी सहित शर्तों को सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए पूरी तरह से पूरा किया जाता है, तो ब्याज की सीमा तक छूट दी जाएगी 2.5% की अनुमति होगी"

सरकार के पास रहेगा गिरवी

तैयार मकान खरीदने के लिए अग्रिम राशि का भुगतान आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध निष्पादित करते ही एकमुश्त किया जा सकता है। कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अग्रिम राशि निकालने के 3 महीने के भीतर घर खरीद लिया जाए और सरकार के पास गिरवी रख दिया जाए।

. नए फ्लैट की खरीद/निर्माण के लिए अग्रिम भुगतान विभाग प्रमुख के विवेक पर एकमुश्त या सुविधाजनक किश्तों में किया जा सकता है। कर्मचारी को अग्रिम/अग्रिम की पहली किस्त का भुगतान करने से पहले निर्धारित प्रपत्र में समझौते को निष्पादित करना चाहिए। कर्मचारी द्वारा निकाली गई राशि का उपयोग एक महीने के भीतर फ्लैट की खरीद/निर्माण के लिए किया जाना चाहिए।

. घर की ऊपरी मंजिल पर किए जाने वाले विस्तार के लिए अग्रिम राशि दो किस्तों में वितरित की जाएगी, पहली किस्त बंधक विलेख निष्पादित करने पर और दूसरी किस्त निर्माण के छत के स्तर तक पहुंचने पर।

प्लॉट खरीदने और घर के निर्माण के लिए इन शर्तों पर मिलेगा एडवांस

0 एक मंजिला घर: ज़मानत बोर्ड प्रस्तुत करने पर निर्धारित प्रपत्र में समझौता निष्पादित होने के बाद, भूखंड की खरीद के लिए अग्रिम या वास्तविक लागत का 40% वितरित किया जाएगा। शेष राशि दो समान किस्तों में वितरित की जाएगी, पहली बंधक निष्पादित होने के बाद और दूसरी किश्तों में निर्माण प्लिंथ स्तर तक पहुंच रहा है।

0 दो मंजिला घर: अनुबंध निष्पादित करने पर प्लॉट की लागत का 30% अग्रिम भुगतान किया जाएगा। शेष राशि दो भागों में वितरित की जाएगी समान किश्तें, पहली बंधक विलेख निष्पादित करने पर और दूसरी निर्माण प्लिंथ स्तर तक पहुंचने पर।




Sanjeet Kumar

संजीत कुमार: छत्‍तीसगढ़ में 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय। उत्‍कृष्‍ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए 2018 में छत्‍तीसगढ़ विधानसभा से पुरस्‍कृत। सांध्‍य दैनिक अग्रदूत से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद हरिभूमि, पत्रिका और नईदुनिया में सिटी चीफ और स्‍टेट ब्‍यूरो चीफ के पद पर काम किया। वर्तमान में NPG.News में कार्यरत। पंड़‍ित रविशंकर विवि से लोक प्रशासन में एमए और पत्रकारिता (बीजेएमसी) की डिग्री।

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