Begin typing your search above and press return to search.

एडिक्शन कैफे को राजेन्द्र नगर टीआई द्वारा जारी नोटिस पर हाइकोर्ट का स्टे, कोटपा वाययलेशन पर जारी रहेगी प्रदेश में जारी रहेगी कार्रवाई

एडिक्शन कैफे को राजेन्द्र नगर टीआई द्वारा जारी नोटिस पर हाइकोर्ट का स्टे, कोटपा वाययलेशन पर जारी रहेगी प्रदेश में जारी रहेगी कार्रवाई
X
By NPG News

रायपुर/3 दिसम्बर 2021- रायपुर के एडिक्शन कैफे को राजेन्द्र नगर टीआई द्वारा जारी नोटिस पर हाइकोर्ट ने स्टे दे दिया हैं। प्रदेश के अन्य हुक्काबारो पर पुलिस की कार्यवाही यथावत जारी रहेगी। ज्ञातव्य हैं कि राज्य सरकार ने आईजी एसपी की मीटिंग ले कर प्रदेश में चल रहे हुक्काबारो पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए थे। मीटिंग खत्म होने के चंद घण्टो में ही राजधानी समेत कई जिलों की पुलिस ने हुक्काबारो में दबिश देते हुए कार्यवाही शुरू कर दी थी। लगातार चली आ रही कार्यवाही में कोटपा एक्ट के अलावा हुक्का पीने व पिलाने वालो पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की जा रही थी। रायपुर के राजेंद्रनगर थाने के टीआई ने एडिक्शन कैफे के हुक्का बार को नोटिस जारी कर अपने कैफे में हुक्का का सेवन बन्द करने के निर्देश दिए थे। इसके खिलाफ एडिक्शन कैफे के संचालक के अलावा दो अन्य कैफे संचालको ने भी वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुड़ी व अंकुर अग्रवाल के माध्यम से हाइकोर्ट में चुनौती दी थी। जिनमे रायपुर के मरीन ड्राइव स्थित एडिक्शन कैफे,महादेव घाट के ओंकार टावर स्थित हैबिट कैफे,व काशीराम नगर में उद्योग भवन के सामने स्थित रोड कैफे हैं। जबकि राजेन्द्र नगर टीआई ने सिर्फ एक एडिक्शन कैफे के लिये नोटिस जारी किया था दो अन्य के लिये नही। याचिका की सुनवाई जस्टिस आरसीएस सामंत की सिंगल बेंच में हुई।

सुनवाई के बाद हाइकोर्ट की सिंगल बेंच ने तीनों याचिकाकर्ताओ मे से सिर्फ एक याचिकाकर्ता जिसे टीआई राजेन्द्र नगर ने नोटिस जारी किया था अर्थात एडिक्शन कैफे के संचालक को जारी नोटिस पर फिलहाल अंतरिम राहत देते हुए रोक लगा दी हैं। इसके साथ ही शासन को जवाब देने के लिये समय दिया गया है। प्रकरण की दो सप्ताह बाद सुनवाई हो सकती हैं।

सोशल मीडिया के द्वारा इस सम्बंध में खबरे प्रसारित व प्रकाशित की जा रही थी कि हुक्काबारो पर कार्यवाही के राज्य शासन के आदेश पर हाइकोर्ट ने स्टे दे दिया है, जबकि आदेश के अवलोकन से स्प्ष्ट हैं कि सिर्फ एक पिटीशनर को टीआई द्वारा जारी नोटिस पर कोर्ट ने स्टे दिया है न कि हुक्का बारो पर कार्यवाही करने से रोक लगाई है।

हाइकोर्ट के आदेश के अवलोकन से स्प्ष्ट हो गया हैं कि राज्य में हुक्का पिलाने वाले कैफे व रेस्टोरेंट्स पर कार्यवाही के लिये किसी भी किस्म की रोक नही लगाई गई है और उनपे लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।

Next Story