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जरुरी खबर: गुमास्ता लाइसेंस: छत्‍तीसगढ़ में गुमास्‍ता लाइसेंस रिनुअल कराने की नहीं है जरुरत, सरकार ने खत्‍म कर दिया है नवीनीकरण का नियम

Gumasta License जरुरी खबर: कारोबार या व्‍यापार के लिए गुमास्‍ता लाइसेंस अनिवार्य है। शहरी क्षेत्रों में यह लाइसेंस नगरीय निकायों के माध्‍यम से जारी होता है। छत्‍तीसगढ़ में इसके नवीनीकरण की बाध्‍यता समाप्‍त हो चुकी है।

जरुरी खबर: गुमास्ता लाइसेंस: छत्‍तीसगढ़ में गुमास्‍ता लाइसेंस रिनुअल कराने की नहीं है जरुरत, सरकार ने खत्‍म कर दिया है नवीनीकरण का नियम
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By Sanjeet Kumar

- 2019 में मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी घोषणा

- सीएम की घोषणा के बाद जारी हुई थी अधिसूचना

- सरकार की मितान योजना के तहत भी बनता है गुमास्‍ता लाइेंसस

रायपुर। कारोबार और व्‍यापार के लिए गुमास्‍ता लाइसेंस जरुरी है। छत्‍तीसगढ़ में पहले गुमास्‍ता लाइसेंस का हर वर्ष नवीनीकरण करना पड़ा था, लेकिन 2019 में मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने रिनुअल का बाध्‍यता समाप्‍त कर दी। मुख्‍यमंत्री ने विधानसभा में इसकी घोषणा की थी। इसके आधार पर सरकार ने अधिसूचना जारी इस इस नियम को लागू कर दिया। आदेश में कहा गया है कि गुमास्ता लाइसेंस बार-बार नहीं बनाने पड़ेंगे। हालांकि दुकानों के लिए ट्रेड लाइसेंस का रिनुवल हर साल कराना होगा।

देखें अधिसूचना


जानिए कैसे बनता है गुमास्‍ता लाइसेंस- दुकान एवं स्थापना पंजीयन

क्रम सं

दस्तावेज़ प्रकार

सहायक दस्तावेज

अनिवार्य

1

कर रसीद

भवन अनुज्ञा / भवन पूर्णता प्रमाण पत्र

नहीं



संपत्ति कर की रसीद


2

लाइसेंस प्रति

पुराना लाइसेंस प्रति

नहीं

3

आधार

आधार

हाँ

4

पहचान पत्र

ड्राइविंग लाइसेंस

हाँ



पासपोर्ट




पैन कार्ड




वोटर आईडी


5

चालान (ऑफलाइन भुगतान)

चालान (ऑफलाइन भुगतान)

नहीं

पात्रता मानदंड:

दुकान यदि स्थापना अधिनियम (छत्तीसगढ़ दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 1958, नं -25) के तहत पंजीकृत नहीं है तो दुकान और उसकी स्थापना का पंजीकरण जरुरी है

गोमस्ता लाइसेंस किसी भी दुकान और उसकी स्थापना के लिए जरूरी है .

संलग्न-पत्रादि:

साझेदारी व्यापार है, तो भागीदारी दस्तावेजों की आवश्यकता है.

यदि दुकान या स्थापना खाद्या पदार्थ उत्पादन मार्केटिंग और बिक्री आधारित है तो मालिक को जमा करना अनिवार्य है खाद्य पंजीकरण प्रमाण पत्र(खाद्य सुरक्षा एवं मानव अधिनियम २००६ के अंतर्गत).

यदि दुकान या स्थापना आवेदक का नहीं है तो किराए की रसीद प्रस्तुत करना है.

यदि दुकान या स्थापना आवेदक का है तो पिछले वर्ष की सम्पति कर की रसीद अनुलग्न करना है

व्यापार की नवीनतम रसीद की आवश्यकता है

यदि दुकान या स्थापना का शुल्क ऑनलाइन जमा किया गया है तो बैंक भुगतान का ऑनलाइन रसीद अनुलग्न करे

यदि दुकान या स्थापना का शुल्क निगम कार्यालय में जमा किया गया है तो उसकी रसीद अनुलग्न करे

शुल्क विवरण:

30.00/-

दुकान में कार्यरत श्रमिक की शंख्या के आधार पर निम्नाकित शुल्क का निरधारण किया जाएगा

a. 100/- यदि श्रमिक कार्यरत नही है

b. 150/-यदि 1-३ श्रमिक कार्यरत है.

c. 200/- यदि 4-9 श्रमिक कार्यरत है.

d. 250/- यदि 9 से अधिक श्रमिक कार्यरत है

यदि नयी स्थापना की गयी है और १ माह के अन्दर उसका पंजीयन नहीं हुआ है तो दण्ड स्वरुप निम्नाकित शुल्क देय होगा-

a.3 महीने के भीतर हैं - वार्षिक लाइसेंस दर 10% हो जाएगा

b. 6 महीने के भीतर हैं - वार्षिक लाइसेंस दर 20% हो जाएगा

c.9 महीनों के भीतर हैं - वार्षिक लाइसेंस दर 30% हो जाएगा

d. अधिक से अधिक 9 महीने हैं - वार्षिक लाइसेंस दर 50% होगा.

प्रमाण पत्र जारी होने की अनुमानित तिथि :

समान्यतः आवेदन करने के 15 दिनों के अन्दर कोई भी प्रतिक्रिया दी जाएगी

Sanjeet Kumar

संजीत कुमार: छत्‍तीसगढ़ में 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय। उत्‍कृष्‍ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए 2018 में छत्‍तीसगढ़ विधानसभा से पुरस्‍कृत। सांध्‍य दैनिक अग्रदूत से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद हरिभूमि, पत्रिका और नईदुनिया में सिटी चीफ और स्‍टेट ब्‍यूरो चीफ के पद पर काम किया। वर्तमान में NPG.News में कार्यरत। पंड़‍ित रविशंकर विवि से लोक प्रशासन में एमए और पत्रकारिता (बीजेएमसी) की डिग्री।

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