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Government Property Damage Rule: सरकारी संपत्ति को तोड़ फोड़ करने पर नहीं मिलेगी जमानत, सरकार ला रही है सख्त कानून

Government Property Damage Rule: सरकारी संपत्ति (government property) को नुकसान पहुंचाया तो खैर नहीं! विधि आयोग (Law Commission) एक ऐसी सिफारिश करने वाला है जिसके लागू होने के बाद सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के लिए जमानत पाना आसान नहीं रह जाएगा.

Government Property Damage Rule: सरकारी संपत्ति को तोड़ फोड़ करने पर नहीं मिलेगी जमानत, सरकार ला रही है सख्त कानून
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By Ragib Asim

Government Property Damage Rule: सरकारी संपत्ति (government property) को नुकसान पहुंचाया तो खैर नहीं! विधि आयोग (Law Commission) एक ऐसी सिफारिश करने वाला है जिसके लागू होने के बाद सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के लिए जमानत पाना आसान नहीं रह जाएगा. उन्हें एक शर्त पर ही जमानत मिलेगी. उन्हें उनके द्वारा किए गए नुकसान के बराबर धनराशि जमा करानी होगी.

पता चला है कि विधि आयोग सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम में बदलाव की सिफारिश करते हुए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कृत्यों में शामिल लोगों के लिए कड़े जमानत प्रावधानों का प्रस्ताव कर सकता है.

ऐसा माना जा रहा है कि अगर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में शामिल लोग नष्ट की गई संपत्ति के मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करते हैं, तो यह दूसरों को ऐसे कार्यों में शामिल होने से रोकेगा. साल 2015 में सरकार ने कानून में संशोधन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इससे संबंधित विधेयक नहीं लाया जा सका.

विधि आयोग ने उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्देशों और कुछ उच्च न्यायालयों के निर्णयों की पृष्ठभूमि में इस विषय पर काम शुरू किया था. ऐसा समझा जाता है कि विधि आयोग आपराधिक मानहानि कानून से संबंधित एक प्रस्ताव पर भी काम कर रहा है और इसमें कोई बदलाव न करने की सिफारिश कर सकता है.


Ragib Asim

Ragib Asim is a seasoned News Editor at NPG News with 15+ years of excellence in print, TV, and digital journalism. A specialist in Bureaucracy, Politics, and Governance, he bridges the gap between traditional reporting and modern SEO strategy (8+ years of expertise). An alumnus of Jamia Millia Islamia and Delhi University, Ragib is known for his deep analytical coverage of Chhattisgarh’s MP administrative landscape and policy shifts. Contact: [email protected]

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