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Delhi Rape Case: दिल्ली के मुख्य सचिव ने बलात्कार के आरोपी अधिकारी को किया निलंबित, जानिए क्या है पूरा मामला?

Delhi Rape Case: दिल्ली के मुख्य सचिव ने बलात्कार के आरोपी अधिकारी को किया निलंबित, जानिए क्या है पूरा मामला?
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By Ragib Asim

Delhi Rape Case: दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने सोमवार को दुष्कर्म के आरोपी प्रेमोदय खाखा को निलंबित कर दिया। उन पर बारहवीं कक्षा की एक छात्रा से कथित तौर पर बार-बार बलात्कार करने का आरोप है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें निलंबित करने का आदेश दिया था और मुख्य सचिव से कार्रवाई कर उन्हें पूरी जानकारी देने को कहा था।

आदेश में कहा गया है, ''विभाग में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत प्रेमोदय खाखा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है। इसलिए, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमों के नियम 10 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रेमोदय खाखा, सहायक निदेशक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।''

इसमें कहा गया है कि अगर खाखा दिल्ली छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें विभाग से पूर्व अनुमति लेनी होगी। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी से सनसनीखेज रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ने कथित तौर पर 2020 से 2021 के बीच पीड़िता के साथ बार-बार बलात्कार किया। एक पुलिस सूत्र ने कहा कि आरोपी अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ महीनों तक बलात्कार करता रहा। इस दौरान उसकी पत्नी ने भी कथित तौर पर उसकी मदद की।

पुलिस सूत्र ने कहा, "चूंकि उसकी पत्नी ने भी इस कृत्य में उसका साथ दिया और पुलिस को मामले की सूचना नहीं दी, इसलिए हमने उसकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर में धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) जोड़ दी है।"

पीड़िता 12वीं कक्षा में पढ़ती है। उसकी आरोपी से मुलाकात एक चर्च में हुई थी, जहां वह अक्सर आता था। वर्ष 2020 में पीड़िता के पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद वह डिप्रेशन में चली गई। चूंकि आरोपी ने उससे दोस्ती कर ली थी, इसलिए वह उसकी मदद करने के बहाने उसे अपने घर ले गया।

सूत्र ने कहा, "सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब पीड़िता गर्भवती हो गई, तो उसे आरोपी द्वारा गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। जब पीड़िता ने पूरी कहानी उसकी पत्नी को बताई, तो उसने उसकी मदद करने की बजाय, उसका गर्भपात करा दिया। महिला ने अपने बेटे को गर्भपात की गोलियाँ खरीदने के लिए भेजा और खुद गोलियां पीडि़ता को दीं।''

लड़की का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर लिया है और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस उसे स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास ले जाकर उसका बयान दर्ज कराएगी। पुलिस ने कहा कि आरोपी और उसकी पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) (एफ), 506, 509, 323, 313, 120 बी और 34 तथा पोक्‍सो अधिनियम की धारा 6/21 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

Ragib Asim

Ragib Asim News Editor, NPG News Ragib Asim is the News Editor at NPG News with over 15 years of experience across print, television, and digital journalism. He began his career with Hindustan in 2011 and has worked with Jain TV, TV One, NewsTrack, Special Coverage, Janjwar, and The Hans India. He studied Mass Communication at Jamia Millia Islamia, holds a Master’s degree in Political Science from the University of Delhi, and has pursued Islamic Studies at Nadwatul Ulama. Ragib is proficient in Urdu, Hindi, Arabic, and English. His reporting and editorial work focuses on politics, geopolitics, current affairs, crime, business, technology, education, automobiles, and careers, with a strong specialization in SEO-, AEO-, and GEO-driven news strategy.

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