कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने सोमवार को आदेश दिया कि दिल्ली-एनसीआर में सभी 12वीं तक की कक्षाएं 'हाइब्रिड' मोड में चलाई जाएं। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया, जिसमें कोर्ट ने कमीशन से दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में स्कूलों और कॉलेजों में पुनः फिजिकल कक्षाएं शुरू करने पर विचार करने के लिए कहा था।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश इसलिए दिया क्योंकि:
- बहुत से छात्रों के पास ऑनलाइन क्लासेस के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं हैं।
- कुछ छात्रों का मिड डे मील भी छूट जाता है।
कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण विरोधी GRAP-4 बैन में ढील देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि जब तक वह यह संतुष्ट नहीं हो जाती कि AQI के स्तर में लगातार कमी आ रही है, तब तक वह GRAP-3 या GRAP-2 से नीचे के बैन का आदेश नहीं दे सकती।
स्कूलों की तैयारी
ऑर्डर के बाद स्कूल फिजिकल कक्षाएं फिर से शुरू करने की तैयारी में जुट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों ने फिजिकल कक्षाओं में स्टूडेंट्स की हेल्थ को लेकर नई सावधानियां बरतनी शुरू कर दी हैं। इंद्रप्रस्थ स्कूल के प्रिंसिपल राजेश हसीजा ने छात्रों को मास्क पहनने और बाहरी गतिविधियों को कम करने का सुझाव दिया है। उनके अनुसार:
- मास्क अनिवार्य किया गया है।
- बाहरी गतिविधियों को कम कर दिया गया है।
- सुबह की सभाएं अब क्लासरूम के अंदर होंगी।
- योग और एक्सरसाइज सेशन रोक दिए गए हैं।