संत कालीचरण महाराज के खिलाफ राज्य के विरुध्द उकसाने का अपराध दर्ज : पूर्व महापौर और मौजुदा सभापति प्रमोद दुबे ने दर्ज कराई शिकायत
रायपुर,27 दिसंबर 2021। शिव आराधना के लिए पहचाने जाने वाले संत कालीचरण महाराज के विरुध्द धारा 505(2) और धारा 294 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। संत कालीचरण के विरुध्द यह अपराध रायपुर के पूर्व महापौर और वर्तमान सभापति प्रमोद दुबे की शिकायत पर दर्ज किया गया है।
विदित हो कि बीते 26 दिसंबर को स्थानीय रावणभाटा ग्राउंड में महात्मा गांधी को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए संबोधन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
इस वायरल वीडियो को लेकर प्रमोद दुबे की ओर से शिकायत स्थानीय टिकरापारा थाने में दी गई थी, अपराध क्रमांक 578/2021 के तहत एफ़आइआर क़ायम करते हुए धारा 505(2) और 294 का मुक़दमा दर्ज किया गया है।
धारा 505(2) को लेकर आईपीसी कहती है यह धारा तब प्रभावी होगी जबकि -
*इस आशय से कि, या जिससे यह सम्भाव्य हो कि, सामान्य जन या जनता के किसी भाग को ऐसा भय या संत्रास कारित हो जिससे कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो*
यह ग़ैरज़मानती धारा है और इसमें तीन वर्ष कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों ही शामिल है।