जशपुर। सरगुजा संभाग के कमिश्नर जीआर चुरेंद्र ने जशपुर डीईओ व कुनकुरी बीईओ को नोटिस जारी किया है। नोटिस में तीन दिन में जवाब देने को कहा गया है।
कुछ दिनों पहले शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय मे शराब पी रहे थे। उनका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था जिसके बाद शिक्षा विभाग के प्रभारी प्राचार्य समेत 6 लोगो को निलंबित कर दिया गया था। मामले को कमिश्नर जीआर चुरेन्द्र ने जिला शिक्षा अधिकारी जे प्रसाद को नोटिस जारी किया है। कमिश्नर ने अपने नोटिस में कहा है कि आप एक जिम्मेदार पद पर जिला शिक्षा अधिकारी जिला जशपुर के पद पर पदस्थ है। दिनांक 09.07.2022 को निजी न्यूज चैनल में प्रसारित विडीयो न्यूज अनुसार आपके जिला शिक्षा कार्यालय जशपुर के कार्यालयीन कक्ष में नरेंद्र भगत सहा० ग्रेड- 02,रवि भगत सहा0ग्रेड-2,संजीव बरवा सहा0ग्रेड 03,निर्मल भगत, वाहन चालक शिवनाथ राम, चौकीदार कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर एवं शिवराम भगत प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला सिटोंगा विकास खण्ड जशपुर द्वारा सामूहिक मद्वपान का सेवन किया जा कर छ0ग0सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 नियम 3 का उलंघन किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में इस तरह का कृत्य यह स्पष्ट करता है, कि कार्यालय प्रमुख का अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण नहीं है। जहाँ पर अधिकारी का खौफ रहता है वहाँ कोई / कर्मचारी अनुशासनहीनता या दुष्कृत नहीं करता स्पष्ट होता है, कि आपका अपने कार्यालय के कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं है। अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा अपके मुख्यालय में रहते हुए, अनैतिक कार्य (मद्यपान ) कैसे किया गया ?
आपका उक्त कृत्य कार्य के प्रति गैर जिम्मेदाराना, लापरवाही, पदीय दायित्यों की उपेक्षा एवं स्वैच्छाचारिता का द्योतक है। जो छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा विपरीत है। अतएव कारण स्पष्ट करें? क्यो न छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जावे। कमिश्नर ने नोटिस जारी कर तीन दिवस में जवाब मांगा है। जवाब आने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।
इसके अतिरिक्त कुनकुरी विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला पोखराटोली के प्रधान पाठक रामकृष्ण यादव ने स्कूल की ही बच्ची से दुष्कर्म किया था। जिसमे वह अभी जेल में है और फिलहाल निलंबित चल रहा हैं। एसडीएम के निरीक्षण में पाया गया कि बीईओ द्वारा नियमित रूप से स्कूलों का निरीक्षण नही किया जाता। जिससे शिक्षको में उनका नियंत्रण नही बन पाया और उनमें स्वेच्छाचारिता आ गई है। कमिश्नर ने कुनकुरी विकासखंड के बीईओ एसआर साव के उक्त कृत्य को सिविल सेवा आचरण संहिता अधिनियम 3 के विपरीत पाते हुए उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा हैं।