Chhattisgarh News: स्थानांतरण, पदस्थापना व पदोन्नति: अब पूरा काम पेपरलेस, ई आफिस में करना होगा अपलोड, देखें जीएडी का आदेश...
Chhattisgarh News: सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेशभर के कमिश्नर्स के अलावा कलेक्टर्स और विभाग प्रमुखों को पत्र लिखकर ई आफिस के जरिए कामकाज का संचालन करने का निर्देश दिया है। कामकाज के अलावा अब अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण, पदस्थापना व पदोन्नति आदेश को ई फाइल में अपलोड करने का निर्देश दिया है।

Chhattisgarh News: रायपुर। मंत्रालय से लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यालयों में अब पेपरलेस वर्क कल्चर की शुरुआत हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेशभर के संभागायुक्त,कलेक्टर्स व विभाग प्रमुखों को पत्र लिखकर ई आफिस को अपडेट रखने और पूरा काम इसी के जरिए संचालित करने का निर्देश दिया है। जारी निर्देश में स्थानांतरण के अलावा पदस्थापना व पदोन्नति संबंधित राज्य शासन के आदेश व दिशा निर्देशों को भी ई आफिस में अपलोड करना होगा।पेपरलेस कामकाज को बढ़ावा देने और पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाने की दिशा में सामान्य प्रशासन के इस आदेश को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि स्थानांतरण आदेश के पश्चात् 10 कार्यालयीन दिवस के पूर्व e-Office के समस्त दस्तावेज (Letter, Receipt और File) संबंधितों को हस्तांतरण पश्चात् संचालनालय / मैदानी कार्यालय में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी अपने विभाग के नियुक्त नोडल ऑफिसर (लोकल एडमिन) एवं मंत्रालयीन अधिकारी/कर्मचारी सामान्य प्रशासन विभाग को ई-ऑफिस के माध्यम से सूचित करेंगे।
छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभागों एवं कार्यालयों में e-Office का क्रियान्वयन किया जा रहा है। शासकीय सेवकों का स्थानांतरण,पदस्थापना व पदोन्नति की दशा में ई-ऑफिस में भी अद्यतन किया जाना आवश्यक है। इस हेतु कुछ इस तरह की प्रक्रिया को अपनाने कहा गया है। मसलन विभाग से संबंधित e-Office में उपलब्ध समस्त दस्तावेज को हस्तांतरण करने के पश्चात् पदोन्नति, पदस्थापना व भारमुक्ति आदेश का receipt बनाकर ई-ऑफिस के माध्यम से संचालनालय्र मैदानी कार्यालय में पदस्थ अधिकारी, कर्मचारी अपने विभाग के नियुक्त नोडल ऑफिसर (लोकल एडमिन) एवं मंत्रालयीन अधिकारी, कर्मचारी सामान्य प्रशासन विभाग को ई-ऑफिस में अद्यतन करने हेतु सूचित करें।
जीएडी ने दी 10 दिन की मोहलत
सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र में साफतौर पर लिखा है कि अधिकारी, कर्मचारी द्वारा निर्धारित समयावधि में सूचित नहीं किये जाने पर स्थानांतरण आदेश के 10 कार्यालयीन दिवस पश्चात ई-ऑफिस आईडी में उपलब्ध समस्त Letter, Receipt और File को नवपदस्थ अधिकारी, कर्मचारी अथवा अन्य विभागीय अधिकारी,कर्मचारी के आईडी में हस्तांतरित कर ई-ऑफिस आईडी संशोधन या विलोपन की कार्यवाही नोडल ऑफिसर या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की जा सकेगी।
ये है प्रासेज
- विभाग परिवर्तन होने पर e-Office के Created, Inbox, या File Repository में Closed Files के रूप में मौजूद सभी Letter, Receipt और File को विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारी को भेजा जाएगा।
- e-Office के Received letters में Intra eOffice के रूप में प्राप्त सभी पत्रों को delete अथवा diarise करके विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारी को देने कहा गया है।
