Chhattisgarh News: शादी में फायरिंग करना कांग्रेस नेता को पड़ा महंगा, पुलिस ने जब्त किया दो पिस्टल समेत 47 जिंदा कारतूस, अब होगी ये कार्रवाई...
Chhattisgarh News: जांजगीर-चांपा। शादी के रिसेप्शन में हवाई फायरिंग करने वाले कांग्रेस नेता व उनके परिजनों का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उनके घर से दो लाइसेंसी पिस्टल समेत दो एयर पिस्टल(टॉय गन),47 जिंदा कारतूस व दो खाली कारतूस बरामद किया है। साथ ही एसपी ने इस मामले में लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई हेतु जिला कलेक्टर को प्रतिवेदन भिजवाया है। मामला पामगढ़ थाना क्षेत्र का है।
पिछले दिनों जांजगीर जिले के कांग्रेस नेता जिला पंचायत उपाध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह के बेटे शांतनु प्रताप सिंह का 10 फरवरी को जांजगीर में विवाह समारोह संपन्न हुआ था। वही पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम रसौटा में 12 फरवरी को आशीर्वाद समारोह आयोजित हुआ था। जिसमें भाजपा कांग्रेसी नेताओं समेत हजारों लोग शामिल हुए थे। भाजपा विधायक सौरभ सिंह भी शादी में शामिल हुए थे। दरअसल अकलतरा विधायक सौरभ सिंह दूल्हे शांतनु सिंह के रिश्ते में मामा लगते हैं। रिसेप्शन के दौरान दूल्हे शांतनु सिंह, दुल्हन सौंदर्या सिंह, दूल्हे की मां शुभा सिंह समेत अन्य रिश्तेदारों ने पिस्टल से जमकर हवाई फायरिंग की थी। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए नई दुल्हन को वेलकम भी लिखा गया था। हालांकि सोशल मीडिया से यह वीडियो बाद में हटा ली गई थी। पर तब तक के यह वायरल हो चुकी थी। वीडियो के संज्ञान में आने पर एसपी विजय अग्रवाल ने कार्यवाही की बात कही थी।
जिसके बाद पामगढ़ थाने की पुलिस ने एसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर कांग्रेस नेता और जिला पंचायत उपाध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह व उनके बेटे शांतनु प्रताप सिंह का लाइसेंसी पिस्टल व 47 जिंदा कारतूस बरामद किया है। एयर पिस्टल व दो खाली खोखे भी बरामद किए गए हैं। फायरिंग लाइसेंसी पिस्टल से की गई थी। एक पिस्टल से 44 नग फायरिंग की गई थी जबकि दूसरे की स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने शस्त्र लाइसेंस के उल्लंघन के चलते लाइसेंस निरस्तीकरण का के लिए कलेक्टर को प्रतिवेदन बनाकर प्रेषित किया है। पुलिस ने बताया कि 2 लाइसेंसी पिस्टल जब्त किए गए हैं, जिनमें से एक जिला पंचायत उपाध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर है। जिसके लाइसेंस नवीनीकरण के लिए कलेक्टर कार्यालय में प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
एसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि दोनों जब्त पिस्टल लाइसेंसी है और लाइसेंस नियमों के तहत मिलता है। हथियार लाइसेंस की शर्तों में हर्ष फायरिंग करने का उल्लेख नहीं है। अपितु हर्ष फायरिंग करना शस्त्र लाइसेंस के शर्तों का उल्लंघन है, इसलिए लाइसेंस निरस्त करने की अनुशंसा कलेक्टर को भेजी गई है।