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Chhattisgarh News: सरकारी डॉक्‍टरों के प्राइवेट अस्‍पतालों में प्रेक्टिस को लेकर स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने जारी किया वित्‍त विभाग का आदेश, सख्‍ती से पालन का निर्देश

Chhattisgarh News: सरकारी डॉक्‍टरों के प्राइवेट अस्‍पतालेां में प्रेक्टिस पर प्रदेश में रोक है, इसके बावजूद सरकारी डॉक्‍टर निजी अस्‍पतालों में सेवाएं दे रहे हैं सरकार ने इस पर अब सख्‍ती करने का फैसला किया है।

Chhattisgarh News: सरकारी डॉक्‍टरों के प्राइवेट अस्‍पतालों में प्रेक्टिस को लेकर स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने जारी किया वित्‍त विभाग का आदेश, सख्‍ती से पालन का निर्देश
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By Sanjeet Kumar

Chhattisgarh News: रायपुर। प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्‍पतालों के डॉक्‍टरों के प्राइवेट अस्‍पतालों, नर्सिंग होम्‍स आदि में प्रेक्टिस करने पर रोक लगा रखा है। सरकारी डॉक्‍टर निजी प्रेक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट अस्‍पतालों में नहीं जा सकते हैं। यह रोक 2011 से लागू है, इसके बावजूद सरकार को ऐसी जानकारी मिली है कि कई डॉक्‍टर प्राइवेट अस्‍पतालों में सेवाएं रहे हैं। अब सरकार ने इसको लेकर सख्‍ती करने का फैसला किया है।

स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। इसमें सरकारी डॉक्‍टरों के प्राइवेट अस्‍पतालों और नर्सिंग होम में प्रोक्टिस पर सख्‍ती से रोक लगाने के लिए कहा है। स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने इस आदेश के साथ वित्‍त विभाग का 2011 का आदेश भी सभी को भेजा है, जिसमें निजी प्रेक्टिस की स्थिति में लागू होने वाले नियमों का उल्‍लेख है।


Sanjeet Kumar

संजीत कुमार: छत्‍तीसगढ़ में 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय। उत्‍कृष्‍ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए 2018 में छत्‍तीसगढ़ विधानसभा से पुरस्‍कृत। सांध्‍य दैनिक अग्रदूत से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद हरिभूमि, पत्रिका और नईदुनिया में सिटी चीफ और स्‍टेट ब्‍यूरो चीफ के पद पर काम किया। वर्तमान में NPG.News में कार्यरत। पंड़‍ित रविशंकर विवि से लोक प्रशासन में एमए और पत्रकारिता (बीजेएमसी) की डिग्री।

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