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Chhattisgarh News: राजस्‍व न्‍यायालयों के कामकाज में बदलाव की तैयारी में सरकार, अधिसूचना जारी, दावा-आपत्ति के लिए 15 दिन का वक्‍त

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Chhattisgarh News: राजस्‍व न्‍यायालयों के कामकाज में बदलाव की तैयारी में सरकार, अधिसूचना जारी, दावा-आपत्ति के लिए 15 दिन का वक्‍त
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By Sanjeet Kumar

Chhattisgarh News: रायपुर। छत्‍तीसगढ़ सरकार राज्‍य के राजस्‍व न्‍यायालयों के कामकाज में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नियमों में बदलाव का प्रस्‍ताव सरकार ने तैयार कर लिया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, साथ ही दावा अपत्ति के लिए 15 दिन का वक्‍त दिया गया है।

नए नियम को ये नियम राजस्व न्यायालयों की कार्यपद्धति के नियम, 2024 नाम दिया गया है। इसमें जमीन से मामलों की सुनवाई आदि के लिए विस्‍तृत नियम बनाया जा रहा है। अफसरों के अनुसार नए नियमों से राजस्‍व के मामलों के निराकरण में तेजी आएगी।

देखें अधिसूचना


Sanjeet Kumar

संजीत कुमार: छत्‍तीसगढ़ में 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय। उत्‍कृष्‍ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए 2018 में छत्‍तीसगढ़ विधानसभा से पुरस्‍कृत। सांध्‍य दैनिक अग्रदूत से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद हरिभूमि, पत्रिका और नईदुनिया में सिटी चीफ और स्‍टेट ब्‍यूरो चीफ के पद पर काम किया। वर्तमान में NPG.News में कार्यरत। पंड़‍ित रविशंकर विवि से लोक प्रशासन में एमए और पत्रकारिता (बीजेएमसी) की डिग्री।

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